
मानवीय आधार पर कम से कम 30 दिन तिथि विस्तार की मांग, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला
दुर्ग। जनवादी मजदूर एकता केंद्र (AICCTU) से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल ने दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर एचएससीएल के वीआरएस कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। यह ज्ञापन माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश (WPS NO. 6545/2016) के संदर्भ में दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने दिया था बकाया राशि के ब्याज सहित भुगतान का आदेश
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 25 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एचएससीएल (HSCL) के सभी वीआरएस कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित करने का आदेश दिया था।
15 अप्रैल से शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया, 23 मई को अचानक रोकी गई
ज्ञापन में बताया गया कि एचएससीएल प्रबंधन ने 15 अप्रैल से आवेदन लेना शुरू किया, लेकिन 23 मई को प्रक्रिया अचानक बंद कर दी गई। मांग की गई थी कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, परन्तु प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया।
वृद्ध, बीमार व बाहर रहने वाले श्रमिक आवेदन से वंचित
प्रतिनिधियों ने बताया कि अधिकांश कर्मचारी 75-80 वर्ष की आयु के हैं। कई स्वास्थ्य कारणों, भिलाई से बाहर होने या अंतिम तिथि की जानकारी न होने के चलते आवेदन नहीं कर पाए। कई श्रमिकों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे उनके परिजन भी प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं।
आवेदन तिथि में 30 दिन की वृद्धि की मांग
जनवादी मजदूर एकता केंद्र (AICCTU) ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और आवेदन की अंतिम तिथि में कम से कम 30 दिन का विस्तार देने की मांग की है, ताकि सभी पात्र कर्मचारी आवेदन कर सकें और उन्हें उनका बकाया भुगतान अविलंब मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन थे शामिल?
इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे:
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बृजेन्द्र तिवारी
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बी.वी. देशमुख
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आर.पी. चौधरी
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बालेश्वर शर्मा
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