
उद्योगों के कामगरों को चरित्र सत्यापन हेतु विशेष शाखा दुर्ग में देनी होगी जानकारी…
दुर्ग / दुर्ग जिला में बड़ी संख्या में औद्योगिक संस्थान है तथा भिलाई स्टील संयंत्र जैसा सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व का सार्वजनिक उपक्रम है इसके अलवा संवेदनशील कार्यो से जुड़े अनेक उपक्रम है जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय एवं अन्य विभागों के लिए संवेदनशील सामग्री एवं उपकरण का निर्माण करते हैं।
इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इनमें कार्यरत कर्मचारियों का पूर्व चरित्र सत्यापन तथा इन उद्योगों में काम करने वाले अस्थाई एवं संविदा पर कार्य करने वाले प्रतयेक कर्मचारी का विवरण होना सुरक्षा के लिहाज से अति आवश्यक है, को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस सभी उद्योगों को जितने भी ठेके के एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले ठेकेदारों को अपने कामगारों की जानकारी जिला विशेष शाखा दुर्ग को उपलब्ध कराने निर्देशित किया है। ताकि उनका चरित्र सत्यापन एवं वेरिफिकेशन कराया जा सके।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए पारित आदेश के अनुसार सभी उद्योग, कंपनी के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक अपने संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों, मजदूरों की सूचना, पहचान संबंधी जानकारी, मूल पते की जानकारी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे।
कोई भी उद्योग, कंपनी के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक अपने संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों, मजदूरों का पूर्ण विवरण जिला विशेष शाखा, पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई जिला दुर्ग को प्रस्तुत करेंगे। आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो कर्मचारी, मजदूर किसी उद्योग, कंपनी मंे कार्य कर रहे हैं।
उन उद्योगों, कंपनियों, प्लेसमेंट एजेंसियों के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक भी जिला विशेष शाखा, पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई जिला दुर्ग को उनके संबंध में तत्काल सूचित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना कार्य पर न रखा जाए।
सभी कार्यरत् कर्मचारियों, मजदूरों का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान क्रमांक, नियुक्ति की तिथि, पदनाम, विभाग, कार्य की प्रकृति सभी उद्योग, कंपनी के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एंजेसी के संचालक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा जिला विशेष शाखा दुर्ग को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे। कार्यरत कर्मचारी, मजदूर द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना एवं जिला विशेष शाखा दुर्ग में देंगे।
यह आदेश जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा। जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश जारी दिनांक 1 जून 2025 से 02 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशाली होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद भर्ती, 9 जून तक दावा-आपत्ति आमंत्रित
दुर्ग / नगर पालिका निगम भिलाई-चरोदा क्षेत्रांतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 अंतर्गत 01 संचालित आंगनबाड़ी, 06 नवीन स्वीकृत आगंनबाड़ी केन्द्रों में स्वीकृत कार्यकर्ता/सहायिका तथा 02 नवीन स्वीकृत पालना केन्द्र (आगंनबाड़ी सह पालना) की पद की अनन्तिम योग्यता सूची जारी कर दी गई है।
अनन्तिम सूची कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-02 व आयुक्त, नगर पालिका निगम भिलाई-चरोदा के सूचना पटल पर अवलोकन हेतु चस्पा की गई है। उक्त सूची पर दावा आपत्ति 09 जून 2025 तक कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-02, जिला दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 06 जून को
दुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 06 जून 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट केम्प में रिलायंस निप्पोन लाईफ इंश्युरेंस कं. लि. के 08 पद एवं स्वीग्गी लिमिटेड के 72 पद, कुल 80 रिक्त पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी।
जिसमें डेव्हलपमेंट ऑफिसर के 08 पद, एच.आर. एक्सक्यूटिव के 02 पद एवं डिलीवरी एक्क्यूटिव के 70 पद है। उक्त सभी पदों हेतु वेतन 15000 रूपए से 40000 तक है तथा 10वीं, 12वीं एवं कोई भी स्नातक शैक्षणिक योग्यता धारी आवेदक उक्त प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित हो सकतें है।
विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ रोजगार एप एवं सोशल मीडिया facebook.com/mccdurg अथवा रोजगार कार्यालय के सूचना पटल के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचानपत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड), रोजगार कार्यालय का पंजीयनपत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों की (छायाप्रति) के साथ प्लेसमेंट/रोजगार मेला में में उपस्थित हो सकते हैं।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री साव निलंबित
दुर्ग / दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर दुर्ग के प्रतिवेदन के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग गोविंद साव को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण अंतर्गत अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने परिशिष्ट-02 में तैयार की गई जानकारी को कर्त्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार बरतने के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री साव का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग निर्धारित किया गया है।
साथ ही इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी। ज्ञात हो कि गोविंद साव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कुमुदनी साव उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर-09 भिलाई जिला दुर्ग को अतिशेष से मुक्त रखने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण हेतु परिशिष्ट-02 में तैयार की गई जानकारी में श्रीमती कुमुदनी साव को उच्च वर्ग शिक्षक (गणित)की जानकारी प्रदर्शित की गई। इस प्रकार विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी के जिम्मेदार पद पर आसीन होते हुए अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने हेतु कुटरचना की गई। श्री साव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 03 के प्रतिकूल है।
10 से 27 जून तक दिव्यांगजन शिविर का आयोजन
दुर्ग / दिव्यांगजनों की शारीरिक समस्याओं को कम करने एवं उनकी गतिशीलता में वृध्दि करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिले के तीनों विकासखण्डों में 21 प्रकार के दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाने तथा नवीनीकरण करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजन प्रमाणीकरण/चिन्हांकन/मूल्यांकन शिविर का आयोजन 10 से 27 जून 2025 तक किया जायेगा।
उपसंचालक समाज कल्याण अमित सिंह से मिली जानकारी अनुसार जनपद पंचायत दुर्ग के अंतर्गत 10 जून को ग्राम पंचायत अंजोरा (ख), 12 जून को ग्राम पंचायत नगपुरा एवं 13 जून को ग्राम पंचायत निकुम में दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। जनपद पंचायत पाटन के अंतर्गत 18 जून को ग्राम पंचायत रानीतराई, 19 जून को ग्राम पंचायत बटरेल एवं 20 जून को ग्राम पंचायत जामगांव (एम) में दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत धमधा के अंतर्गत 25 जून को ग्राम पंचायत दारगांव, 26 जून को ग्राम पंचायत लिटिया सेमरिया एवं 27 जून को ग्राम पंचायत मुरमुंदा में दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए आवेदन 10 जून तक
दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत चांपा में संचालित भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा एवं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित बरगढ़ (उड़ीसा) में जुलाई 2025 से प्रारंभ होने वाले डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नालॉजी के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम समेस्टर एवं लेक्चरल एन्ट्री के माध्यम से सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित की गई हैं।
डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण होना एवं आयु सीमा 15 से 23 वर्ष, अनुसचित जनजाति/अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 17 से 25 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।
सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु गणित, भौतिकी एवं रसायन विषय सहित 12वीं की परीक्षा के साथ वस्त्र प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त विषय सहित 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के साथ 02 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र रहेंगे। जिसके लिए आयु सीमा 17 से 25 वर्ष के बीच एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 17 से 27 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।
आवेदन पत्र संस्थान के वेबसाईट www.iihtchampa.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। स्वप्रमाणित आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ईमेल आईडी iihtchampacg@gmail.com या स्वयं उपस्थित होकर 10 जून 2025 को सायं 05 बजे तक प्राचार्य, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान मड़वा प्लाट रोड लक्षनपुर चौक चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) 495669 में जमा किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए ग्रामोद्योग संचालनालय हाथरकघा इन्द्रावती भवन नवा रायपुर में अथवा जिले में जिला हाथरकघा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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