
भिलाई – दुर्ग मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भुनेश्वर कुंजाम पिता चनुपलाल कुंजाम उम्र 22 वर्ष भारत फायनेंसियल इन्क्लूजन लिमिटेड भिलाई 03 शाखा प्रबंधक द्वारा संगम मैनेजर गोविंद राम यादव थाना डोंगरीपाली द्वारा महिला समुह के सदस्यों के लोन, आरडी, प्रीपेमेंट तथा किश्त भुगतान की राशि 773588/- रू गबन कर धोखाधड़ी करने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत करने चाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 402/2022 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था
पुलिस टीम द्वारा आरोपी के जहां जहां होने की आशंका थी वहां पर लगातार पतासाजी किया। टेक्निकल ईंट के आधार पर पुलिस टीम थाना डोंगरीपाली जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ पहुंचकर वहां के लोकल पुलिस स्टॉफ के मदद से आरोपी के निवास स्थान पर घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया।
आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि भारत फायनेंसियल इन्क्लूजन लिमिटेड भिलाई 03 में संगम मैनेजर के पद पर कार्य करने के दौरान महिला समुह के लोन का पैसा, आरडी का पैसा एवं प्रीपेमेंट का पैसा वसुल कर कुछ रकम शाखा में जमा कर बाकी रकम स्वयं रख लेता था
कुछ सदस्यों का लोन स्वीकृत होने पर उन्हें उनका लोन स्वीकृत नहीं हुआ है बायोमैट्रिक लेना है झूठ बोलकर बायोमैट्रिक लेकर फिनो एप की सहायता से स्वीकृत लोन की रकम स्वयं निकाल लेना इस प्रकार आरोपी लगभग 75 हितग्राहियों का 753588/- रूपयों का गबन करना बताया एवं उक्त रकम को अपने घरेलु कार्य में खर्च करना बताया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
उत्त कार्यवाही में पुरानी भिलाई थाना प्रभारी अंबर भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक सुभाष साहू व आरक्षक नरेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही
नाम आरोपी –
01. गोविंद राम यादव ग्राम कर्रामाल थाना डोगरीपाली
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे