chhattisgarhCrimeअपराधछत्तीसगढ़भिलाई

पुरानी भिलाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अपहरण कर मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार…

भिलाई/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आदित्य सिंह पिता अनिल सिंह निवासी एलआईजी 357 हाउसिंग बोर्ड उमदा का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह अपने अशोक लीलेंड गाड़ी में सामान ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है दिनांक 23.04.2025 को कुरूद भिलाई से माल लोड कर अंबिकापुर गया था

वहां से वापसी में गाड़ी खाली होने से गाड़ी का काम करने वाले दिलीप के माध्यम से ट्रांसपोर्टर अवधेश साव से बात हुई जिससे 04-05 जगह से माल लोड करने के लिए 7000 रूपये भाड़ा पर सौदा तय कर माल लोड कर निकला था तभी विकास गुप्ता नाम का व्यक्ति इसका गाड़ी रूकवाकर माल के बारे में पूछने पर नरेंद्र साहू का नाम बताने पर विकास गुप्ता ने बोला कि नरेंद्र साहू ने मेरा पैसा नहीं दिया है पूरा माल यहीं खाली कर दो, तब प्रार्थी ने नरेंद्र से बात करके माल को वहीं खाली कर अपनी गाड़ी लेकर घर वापस आया गया था।

दिनांक 25.04.2025 को दिलीप ने प्रार्थी को फोन पर बताया कि नरेन्द्र साहू मेरे साथ कल की बात को लेकर वाद विवाद कर रहा है, तब प्रार्थी ने विकास गुप्ता को फोन कर बोला कि नरेन्द्र साहू का माल आप खाली किये हो लेकिन वह हमारे साथ वाद विवाद कर रहा है। तब विकास गुप्ता बोला कि तुम थाना में जाकर रिपोर्ट कराओ तब मैं दिलीप को बोला कि मैं भिलाई 03 थाना जा रहा हूं, तु भी आजा और नरेन्द्र साहू को भी बुला ले।

दोपहर करीबन 03.00 बजे मैं भिलाई 03 थाना आया और उसी समय अवधेश साव, अनिल, संजय, नरेन्द्र साहू व उसका एक अन्य साथी, नरेन्द्र साहू के इनोवा गाड़ी में आयें, मैं थाना के बाहर रोड़ पर खड़ा था तभी अवधेश साव, अनिल, संजय मेरे पास आये मुझे किनारे ले जाकर गंदी गाली गलौच करते हुए हाथ थप्पड़ से मारे और बात करना है बोलकर मुझे जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाये और गाड़ी के अंदर भी मारपीट किये व अपने साथ सुपेला मण्डी ले जाकर अवधेश के दुकान के अंदर ले जाकर दुकान का शटर बंद कर दिये

और मुझे बोलने लगे की तु माल वहां कैसे खाली कर दिया और तु रूका क्यों नहीं करके अवधेश साव, नरेन्द्र साहू, अनिल, संजय और उसका एक अन्य साथी मुझे मां बहन की गंदी गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का, डण्डा व सब्जी कैरेट से मारपीट किये और मुझे छोड़कर चले गये कि रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 171/2025 धारा 140(3), 127(6), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देषन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (षहर) सुखनंदन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्षन एवं थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में उक्त आरोपी के विरूद्ध के त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

विवेचना के दौरान प्रार्थी का दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर दस्याबी किया गया प्रार्थी गवाहो को नोटिस जारी कर पूछताछ कर कथन लेख किया गया मौका घटना स्थल का निरीक्षण किया गया प्रकरण हमराह स्टाफ के आरोपीयो का पता कर आरोपी अवधेश साव, अनिलकुमार साहू, पिंटू साव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया

जिन्होने मेमोरेन्डम कथन पर आरोपी नरेन्द्र साहू के आर्टिका वाहन कार मे प्रार्थी को अपहरण कर सुपेला अवधेश के दुकान मे ले जाकर मारपीट करना बताया है, जो आरोपी से पूछताछ बाद मारपीट मे प्रयुक्त किये गये लाठी को जप्त कर आरोपीयो के विरूद्ध सबूत अपराध पाये जाने से समय सदर मे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

अपराध क्रमांक – 171/2025 धारा 140(3), 127(6), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस

नाम आरोपी – 01) अवधेश साव पिता सोनू साव उम्र 35 साल निवासी राजीवनगर बीसीजे स्कूल के पास मे रामनगर सुपेला थाना सुपेला जिला दुर्ग

02) अनिलकुमार साहू पिता भागीरथी साहू उम्र 38 साल निवासी आर्यनगर, कोहका सुपेला थाना सुपेला जिला दुर्ग

03) पिंटू साव पिता रवि साव उम्र 38 साल राजीवनगर कांन्ट्रेक्टर कालोनी वार्ड क्रमांक 13 थाना सुपेला जिला दुर्ग

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button