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तीन तलाक देने वाले आरोपी को भोपाल से पुलिस ने दबोचा, मुस्लिम विवाह अनुच्छेद धारा 4 के तहत मामला दर्ज…

दिनांक 12.04.2025 को प्रार्थिया रेशमा फातिमा पति मोहम्मद रईस खोखर 24 वर्ष, कसारीडीह, प‌द्मनाभपुर व्दारा थाना प‌द्मनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसका विवाह कसारीडीह निवासी मोहम्मद रईस के साथ 16.11.2023 को मुस्लिम रिती रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। प्रार्थिया की मां ने विवाह में दुल्हे मोहम्मद रईस को 107786/- रूपये सलामी के रूप में सोना-चांदी के जेवरात एवं अन्य मंहगी सामग्री दिए थे।

निकाह के पश्चात् प्रार्थिया नागपुर महाराष्ट्र से कसारीडीह आ गई और अपने पति के साथ रहने लगी। विवाह के कुछ दिन पश्चात् पति का व्यवहार प्रार्थिया के प्रति बदल गया और वे लोग बिना किसी कारण के प्रार्थिया से झगड़ा करने लगे । दिनांक 18.12.2024 को मोहम्मद रईस ने प्रार्थिया को तीन तलाक देकर किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया।

प्रार्थिया रेशमा फातिमा की रिपोर्ट पर थाना पद्मनाभपुर में अप.क. 103/2025, धारा 115 (2) बीएनएस व मुस्लिम विवाह अनुच्छेद अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के कायमी की जानकारी प्राप्त होने पर आरोपी मोहम्मद रईस अपने निवास से फरार हो गया, जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी।

आरोपी के भोपाल में छिपकर रहने की सूचना मिलने पर टीम को भोपाल रवाना कर आरोपी को टी.पी. नगर भोपाल से पकड़ा गया। आरोपी व्दारा जुर्म स्वीकार करने पर इसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।

आरोपी- मोहम्मद रईस खोखर पिता मोहम्मद अकरम खोखर 29 वर्ष रजा फायर वर्क्स के पास कसारीडीह, थाना पद्मनाभपुर

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