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खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल लाइन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में भूमि अंतरण, खाता विभाजन, व्यपवर्तन पर प्रतिबंध…

दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा परियोजना नई रेलवे लाइन में प्रभावित पाटन अनुभाग के सम्मिलित ग्राम-ठकुराईनटोला, बठेना, देमार अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतरा, मानिकचौरी, बोहारडीह, फेकारी, धौराभाठा तथा दुर्ग अनुभाग के सम्मिलित ग्राम घुघसीडीह, खोपली, बोरीगारका, पुरई, कोकड़ी, कोड़िया, भानपुरी, चंदखुरी, कोनारी, चंगोरी, बिरेझर, थनौद कुल 23 ग्रामों के निजी भूमि का खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-बिक्री आदि को प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायीरूप से प्रतिबंधित किया है।

ज्ञात हो कि उप मुख्य अभियंता/निर्माण, बिलासपुर, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर के अनुसार खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा परियोजना अन्तर्गत नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना है। उक्त रेलवे लाईन के निर्माण में जिले के पाटन अनुभाग के ग्राम-ठकुराईनटोला, बठेना देमार, अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतरा, मानिकचौरी, बोहारडीह फेकारी, धौराभाठा तथा दुर्ग अनुभाग अन्तर्गत ग्राम घुघसीडीह खोपली, बोरीगारका पुरई, कोकडी, कोडिया भानपुरी, चंदखुरी, कोनारी, चंगोरी, विरेझर, धनौद सहित कुल 23 ग्रामों की निजी एवं शासकीय भूमि प्रभावित होगी।

प्रस्तावित रेलवे लाईन की जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग और दलाल बिना किसी वैध अनुमति या कानूनी जांच के जमीन के लेन-देन में लिप्त हो जाते है। इससे न केवल ग्रामीणों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। उक्त रेलवे लाइन के अभिसरण क्षेत्र में आने वाली सभी भूमियों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने हेतु अनुरोध किया गया।

उल्लेख है कि अर्जन के अधीन भूमि का बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण एवं प्रयोजन में परिवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में मूल भूमिस्वामी को समुचित लाभ होने के बजाय भूमि की खरीद-बिक्री में संलिप्त बिचौलियों और भू-माफियाओं द्वारा लाभ अर्जित किया गया है। साथ ही भूमि के अवैधानिक अंतरण के कारण शासन को अनावश्यक आर्थिक क्षति होने के अलावा वाद कारणों की बहुलता के परिणामस्वरूप सार्वजनिक हितों के परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब होता है।

अतः भूमि-अर्जन प्रक्रिया के अधीन भूमि के बेहतर प्रशासन के लिये तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये किसी भी विधि के अधीन अपेक्षक निकाय से प्राप्त प्रस्ताव या भू-अर्जन की प्रक्रिया में जारी किसी अधिसूचना या खनन के लिये जारी किसी आशय पत्र प्राप्ति के उपरांत उक्त भूमि का खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किये जाने तथा भूमि के खसरा के कालम-12 में इसकी समुचित प्रविष्टि तत्काल की जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

तदुपरांत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन द्वारा धारा 165, 172 एवं 178-ख के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अपेक्षक निकाय से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात या अर्जन हेतु अधिसूचना जारी होने के पश्चात भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन प्रतिषिद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त ग्रामों में किसी भी प्रकार का खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-बिक्री के संबंध में हितबद्ध/प्रभावित व्यक्ति अथवा पक्षकार, कलेक्टर के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर अपेक्षक निकाय से अभिमत प्राप्तकर उचित निर्णय लिया जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) प्रबंधन समिति की बैठक 16 अप्रैल को…

दुर्ग 15 अप्रैल 2025/जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को शाम 4 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने कहा गया है।

पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित…

दुर्ग / भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत ’’पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री’’ पुरस्कारों के लिए वर्ष 2026 हेतु पात्र व्यक्तियों से ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव http://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2025 तक आमंत्रित किया गया है। वर्ष 2026 में ’’पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री’’ पुरस्कार प्रदान करने हेतु निर्धारित पात्रता एवं मापदण्ड के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

यह पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाले जैसे-कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों सेवा के लिए प्रदाय किया जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी जाति, व्यवसाय हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।

भारतमाला परियोजना अंतर्गत कार्य पूर्ण हो चुके ग्रामों में प्रतिबंध समाप्त…

दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परियोजना निदेशक भारत माला परियोजना तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी भारत माला परियोजना दुर्ग/पाटन से प्राप्त अभिमत के आधार पर भारत माला परियोजना अन्तर्गत दुर्ग जिला के जिन प्रभावित ग्रामों में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन ग्रामों में खरीदी, बिक्री, डायवर्सन, बटांकन आदि पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

जिनमें दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत ग्राम खोपली तथा ग्राम कोलिहापुरी और अनुभाग पाटन अंतर्गत ग्राम देमार, ग्राम छाटा, ग्राम गोडपेण्ड्री, ग्राम ठाकुराईनटोला, ग्राम तुलसी तथा ग्राम चंगोरी शामिल है। शेष प्रभावित ग्रामों जिनमें अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है उनमें प्रतिबंध पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

ज्ञात हो कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के अन्तर्गत 0.00 कि.मी. से 44.500 कि.मी. तक 4/6 लेन सडक निर्माण के तहत दुर्ग-रायपुर बायपास निर्माण किये जाने हेतु दुर्ग जिले के दुर्ग-तहसील के 12 ग्रामों एवं अनुभाग पाटन के 13 ग्रामों की भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया है। जिसके अनुसार जिला प्रशासन द्वारा संबंधित ग्रामों के प्रभावित खसरों के दोनों ओर की 100 मीटर तक की भूमि की खरीदी, बिक्री, डायवर्सन, बटांकन आदि पर आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

मृतक के परिजन को मिली आर्थिक सहायता…

दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 21 मदर टेरेसा नगर स्टील नगर केम्प-1 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग निवासी जावेद खान की विगत 05 दिसंबर 2022 को आग में जल जाने से मृत्यु हो गयी थी।

इसी प्रकार ग्राम भटगांव थाना जेवरा सिरसा तहसील व जिला दुर्ग निवासी कुलेश्वर महार की विगत 13 दिसंबर 2023 को नहाते समय पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। सीजी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र बीएम हाउस तहसील भिलाई-03 जिला दुर्ग निवासी वर्गिस चेरियन एवं इनकी पत्नी श्रीमति जाली चेरियन की विगत 16 फरवरी 2024 को आग में जल जाने से मृत्यु हो गई थी।

कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. जावेद खान की पत्नी सन्नो बेगम एवं स्व. कुलेश्वर महार के पिता रोशन लाल महार 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। स्व. वर्गिस चेरियन एवं उनकी पत्नी स्व. श्रीमति जाली चेरियन के वैधानिक प्रतिनिधि उनके पुत्र जिस्सो चेरियन को 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी…

दुर्ग / जिला सेनानी नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के अंतर्गत भण्डार की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी 05 मई 2025 दिन सोमवार को सुबह 11 बजे केन्द्रीय विद्यालय के बाजू न्यू कैम्प कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं दुर्ग में की जाएगी। निष्प्रयोज्य घोषित सामग्रियों में होमगार्ड जवानों की वर्दी सामग्री फुलपेंट, कमीज, टोपी, जूते, मोजे, कंबल, दरी, मच्छरदानी, पलंग एवं अन्य अनुपयोगी सामान भी शामिल है। सम्पूर्ण सामग्री को नीलामी के एक दिवस पूर्व कार्यालयीन समय में देख सकेंगे।

गंज मण्डी दुर्ग के पास पाइप लाईन संधारण का कार्य शुरू हो गया है…

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के शिवनाथ इंटेकवेल में राॅ-वाटर जलशोधन संयंत्र में दुर्ग गंज पारा के सामने पाइप लाईन में लिकेज हो रहा था। जिसका संधारण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जलशोधन संयंत्र में 1000 डाया का पाइप बिछा हुआ है। यह सबसे महत्वपूर्ण पाइप लाईन है, इसी के माध्यम से नगर निगम के 77 एम.एल.डी एवं 66 एम.एल.डी जलशोधन संयंत्र में पानी पहुंचाया जाता है। फिर वहां से शुद्विकरण करके पीने योग्य बनाया जाता है।

तत्पश्चात निगम क्षेत्र के सभी बड़ी टंकियों को भरा जाता है, वहीं से सभी क्षेत्रों में पानी का वितरण किया जाता है। जब तक जलशोधन संयंत्र भरेगा नहीं तब तक पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा। आज सुबह तड़के ही पाइप लाईन के लिए खुदाई शुरू हो गई है, निगम के जल विभाग का पुरा अमला लगा हुआ है। शीध्र से शीध्र कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। सभी नागरिको से विनम्र अपील है कि अपने घरों में पानी को स्टोर करके रख लेवें। निगम द्वारा सभी क्षेत्रों में टेंकर से पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।

क्षेत्र बड़ा है आवश्यकता के अनुसार सभी क्षेत्रों में पानी पहुचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। सर्तकता तौर पर सभी लोग अपने घरों में पानी जरूर बचत करें। आज सुबह जब निगम के अधिकारी भ्रमण कर रहे थे, कृष्णा नगर में शांति बाई साहू को बोलते हुए सबने सुना कि मैं अपने बहु से बार-बार कहती हूॅ कि पानी को बर्बाद मत किया कर।

हम लोग एक-एक गुंडी पानी के लिए तरसते थे, दूर से पानी लाते थे। लाइन लगाते थे तब जाकर पानी मिलता था। अब सबके घर में पानी आ गया है, कोई किमत नहीं समझता। अब निगम का पानी दो दिन नहीं आएगा तब पता चलेगा कि पानी का कितना मूल्य है। ऐसे मुफ्त का पानी समझकर कहीं भी गिराते है, नाली में बहता छोड़ देते है।

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