छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यों का विभाजन

दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर अरविन्द कुमार एक्का को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग एवं भिलाई-3 अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित), दुर्ग अनुभाग एवं भिलाई-3 अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी), शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना।

(2500 रु. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लाईसेंस बुक तथा लाईसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण,

20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान,

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पीओएल, शासकीय वाहनों के मरम्मत के व्यय की स्वीकृति, दुर्ग तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण एवं नोडल अधिकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग व नोडल अधिकारी बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापना जिला कार्यालय दुर्ग,

नोडल अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग दुर्ग, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग दुर्ग, नोडल अधिकारी चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचान्दूर तथा नोडल अधिकारी कॉल सेंटर शाखा जिला कार्यालय दुर्ग का प्रभार सौंपा गया है।

अपर कलेक्टर अरविन्द एक्का के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री सिंह को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें प्रोटोकाल अधिकारी, वित्त/स्थापना शाखा, खाद्य शाखा, लायसेंस शाखा, जिला नाजिर शाखा, सांख्यिकी लिपिक (एस डब्ल्यू), सिविल सूट व्यवहारवाद शाखा,

वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, सीएसआर मद शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/ लायब्रेरी शाखा, सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा, खनिज शाखा, अल्प बचत शाखा, जिला कोषालय, आबकारी विभाग, श्रम विभाग/बाल श्रमिक परियोजना, चिप्स शाखा/लोक सेवा केन्द्र, जिला योजना मण्डल, छ.ग. आवास साफ्टवेयर/भवन निर्माण नियमितीकरण, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण,

आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण, अन्तयावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह को धमधा अनुभाग व पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित), धमधा अनुभाग एवं पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह को धमधा, पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों के प्रावधान अनुसार निराकरण, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुसांगिक कार्यवाही हेतु), सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती कलेक्टर के समक्ष पेश करने का कार्य, जिले में प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों के निराकरण,

मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग का कार्य, नोडल अधिकारी जिले के अंतर्गत सड़क मरम्मत निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के पर्यवेक्षण, नोडल अधिकारी कौशल विकास, नोडल अधिकारी नशा मुक्ति अभियान, नोडल अधिकारी उद्यानिकी विभाग, जिला विवाह अधिकारी, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर) का अंतिम निराकरण किये जाने,

शिकायत शाखा के समस्त नस्तियों का निराकरण (आवश्यकतानुसार नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी), पीजीएन के आवेदन पत्रों का निराकरण, अन्य मदोें से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रूचि लेकर निराकरण, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।

नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019 एवं पट्टाधृति अधिनियम 1984, जिला कार्यालय दुर्ग हेतु विभागीय जांच अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।

अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री सिंह को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, भू-अर्जन व भू- बंटन शाखा, चिटफंड शाखा, नजूल व नजूल जांच, स्वेच्छानुदान, जनसम्पर्क, मुख्यमंत्री सहायता शाखा, सी एम घोषणा, जनगणना शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व/राजस्व मोहर्रिर शाखा, पासपोर्ट शाखा, राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार,

राजस्व लेखा शाखा/बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधक/सूखा राहत शाखा, प्रेषक व मुद्रलेखन शाखा, चिटफंड शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, पर्यावरण अधोसंरना मद, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, काउन्टर शाखा, जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई/केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग/नेहरू युवा केन्द्र/खेल विभाग दुर्ग/शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत, सचिव रविशंकर स्टेडियम/मानस भवन, नगरीय निकाय/शहरी विकास अभिकरण (डूडा),

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना एवं समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है। अपर कलेक्टर अरविन्द एक्का के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह तथा अपर कलेक्टर श्री सिंह के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्री एक्का होंगे।

डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार

दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा को उनको सौंपे गये कार्यों के साथ-साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग (सामान्य निर्वाचन), उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग (स्थानीय निर्वाचन), परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

नागरिकों की शिकायते सुनने टोल फ्री नंबर 1800 233 0788 सेवा में

दुर्ग / कलेक्टर कार्यालय दुर्ग में संचालित सारथी कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1800 233 0788 चालू कर दिया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जिले के नागरिक कार्यालयीन समय में बिना किसी शुल्क के अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button