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फर्जी एफ.डी.आर के मामले में रूद्रा इंजीनियरिंग को निगम भिलाई ने काली सूची में डाला

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में रूद्रा इंजीनियरिंग द्वारा कई जगह पर निविदा में भाग लेकर कार्य करने हेतु अनुमति प्राप्त की। उसके द्वारा अलग-अलग कार्यो के लिए निविदा के माध्यम से कार्यो को संपादित करने के लिए कार्य आदेश प्राप्त किया। रूद्रा इंजीनियरिंग द्वारा जो अपने कार्यो के लिए एफ.डी.आर जमा किया गया था, वह जाली था। जिसका बैंक से सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि एफ.डी.आर जितनी राशि की है, उतनी राशि उस खाते में नहीं है।

इसकी जानकारी प्राप्त होते ही आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने निगम के सभी जोन आयुक्त एवं अधीक्षण अभियंता को तत्काल रूद्रा एजेंसी को काली सूची में डालने का निर्देश दिए और उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। निगम द्वारा रूद्रा इंजीनियरिंग से जो कार्य करवाया जा रहा था, उसे बंद करवा दिया गया है।

निगम इस एजेंसी से कार्य नहीं करवाएगी। उसे तत्काल काली सूची में डाल दिया गया है। ऐसा पत्र सभी जोन में भेज दिया गया है। यह पहली बार हुआ है कि काम करने वाली एजेंसी द्वारा अधिकारियो को गुमराह करते हुए फर्जी एफ.डी.आर जमा किया हो। इससे संज्ञान लेते हुए जो भी अन्य एजेंसी द्वारा एफ.डी.आर जमा किया गया है उसके भी सत्यता की जांच कराई जा रही है।

दावा आपत्ति 19 अप्रैल तक

दुर्ग / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दुर्ग अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. /2025/345 दुर्ग, दिनांक 11 जनवरी 2025 के माध्यम से 38 पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापित पदों में से डेंटल सर्जन एन.यू.एच.एम., ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट-एन.यू.एच.एम., न्यूट्रीशियन काउंसलर एन.आर.सी., फिजियोथेरेपिस्ट एन.यू.एच.एम., फिजियोथेरेपिस्ट एन.एच.एम. / डी.ई.आई.सी., सोशल वर्कर एन.एम.एच.पी., साइकोलॉजिस्ट -क्लीनिकल डीविजनल, साइकोलॉजिस्ट क्लीनिकल एन.एम.एच.पी., एम.पी.डब्ल्यू. लैब सुपरवाईजर – एन.टी.ई.पी., क्लास 4 यू.एच.डब्ल्यू.सी., डेंटल असिस्टेंट एन.एच.एम./ एन.यू. एच.एम. पदों पर दावा आपत्ति हेतु प्रारंभिक पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन दावा आपत्ति हेतु किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार दावा आपत्ति होने पर अभ्यर्थी दावा आपत्ति Email Id nhmdurgrecruitment@gmail.com के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में 19 अप्रैल 2025 तक सायं 05.30 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं, दावा आपत्ति अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति प्रेषित नहीं करने पर दावा आपत्ति मान्य नही किया जाएगा।

निर्धारित समयावधि उपरांत दावा आपत्ति स्वीकार नही किया जाएगा। शेष पदों की दावा आपत्ति सूचना हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। दावा आपत्ति सूची, सूचना एवं दावा आपत्ति हेतु प्रपत्र दुर्ग जिले की वेबसाईट www.durg.gov.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

आम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को विविध आयोजन

दुर्ग / दुर्ग शहर में बौद्ध एवं आम्बेडकर अनुयायी सभी संगठनो द्वारा 14 अप्रैल 2025 को बौधीसत्व विश्वरत्न डॉ. बी.आर. आम्बेडकर जी की 134 वीं जयंती बड़े हर्षोलास से हिन्दी भवन के सामने झाडूराम देवांगन गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में सार्वजनिक जयंती समारोह समिति दुर्ग द्वारा आयोजित की गई है। जयंती कार्यक्रम में गोंडवाना समाज, कुर्मी समाज, सतनामी समाज, साहू समाज, देवांगन समाज, संत रविदास समाज, वाल्मिकी समाज, घासी घसीया समाज आदि समाजों द्वारा अपनी सहभागीता दी जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जयंती कार्यक्रम की शुरूआत सुबह 9:00 बजे से डॉ.बी.आर.आम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल कलेक्टर परिसर दुर्ग में मानवंदना से की जायेगी। तत्पश्चात शाम 4:00 बजे से अनुराग धारा (कविता वासनिक) राजनांदगांव की प्रस्तुती होगी। 6:00 बजे से बच्चों द्वारा डॉ.बी. आर. आम्बेडकर जी के जीवनी पर उद्बोधन करेंगे।

शाम 7:00 बजे से अतिथि के स्वागत एवं उद्बोधन पश्चात् वक्ता डॉ. सुरेश माने प्रोफेसर मुंबई यूनिवर्सिटी एवं उषा बौद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिवारीक धम्म संगोष्ठी का डॉ.बी. आर. आम्बेडकर जी के जीवनी एवं भारतीय संविधान आदि विषयों पर उद्बोधन होगा। रात्रि 10:00 बजे से जाधव सिस्टर्स मुंबई द्वारा कव्वाली/प्रबोधन का कार्यकम आयोजित किया गया है। आयोजन समिति द्वारा सभी को कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की गई है।

सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों पर बैठक 12 अप्रैल 25 को

दुर्ग / सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों पर 12 अप्रैल 2025 को प्रातः 11.30 बजे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सभा कक्ष मे बैठक आयोजन की गई है। सुप्रीम कोर्ट कमिटी ओं रोड सेफ्टी (पूर्व न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को बैठक मे निर्धारित तिथि एवं समय पर सड़क सुरक्षा से संबंधित वर्तमान एवं प्रचलित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी सहित अनिवार्य रुप से उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

मोहन नगर थाना क्षेत्र में घटित बालिका के अपहरण/हत्या का मामला, कलेक्टर द्वारा पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने हेतु की गयी त्वरित कार्यवाही, दुर्ग पुलिस अधीक्षक व्दारा किया गया एसआईटी का गठन

दुर्ग / 06 अप्रैल 2024 के प्रातः लगभग 08.00 बजे 06 वर्षीय बालिका जो ओम परिसर स्थित अपने घर से कन्या भोज हेतु अपनी बुआ के घर पड़ोस में गयी थी। प्रातः 10.00 बजे तक घर वापस नहीं आने पर बालिका के परिजन आसपास पता तलाश किये, पता नहीं चलने पर परिजनों व्दारा थाना मोहन नगर में सूचित किया गया, जिस पर थाना मोहन नगर में अप. क.-133/2025, धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर अपहृता की पतासाजी की जा रही थी।

संध्या लगभग 07.00 बजे प्रार्थी पड़ोस में खड़ी काले रंग की जेस्ट कार क्रमांक-सीजी-11/एएक्स/2219 के सीट के नीचे बालिका के पड़ी होने की सूचना मिलने पर पीड़िता को तत्काल शासकीय अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहां डॉक्टर व्दारा चेक करने पर बालिका की मृत्यु होना बताया गया। उक्त अत्यधिक संवेदनशील घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला व्दारा आरोपी की तत्काल पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम को नियुक्त किया गया।

गठित टीम व्दारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध सोमेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी सोमेश यादव व्दारा बताया गया कि वह बालिका को अपने मकान के उपर वाले कमरे में ले जाकर अनाचार किया और अपने आप को बचाने के लिए बालिका की हत्या कर खड़ी कार के सीट के नीचे डाल देना स्वीकार किया।

आरोपी सोमेश यादव के विरूद्ध मामले में धारा 103 (1), 64 (2एफ), 65(2), 66, 238ए बीएनएस, पाक्सो एक्ट की धारा 06 जोड़ी जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शुक्ला व्दारा प्रकरण की गुणवत्तापरक एवं शीघ्र विवेचना कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू श्रीमती प‌द्मश्री तंवर के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। घटना को संज्ञान में लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उप संचालक अभियोजन दुर्ग को मामले में पीड़ित पक्ष को तत्काल अंतरिम राहत राशि प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया है।

उप संचालक (अभियोजन) दुर्ग व्दारा इस संबंध में नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु जिला पुलिस को सूचित किये जाने पर, थाना मोहन नगर से पीड़िता क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत राहत राशि प्रदान किए जाने हेतु जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, जिला न्यायालय दुर्ग के सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय कर पीड़ित पक्ष को तत्काल राहत राशि प्रदान करायी जाएगी।

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