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दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29 अगस्त 2018 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) को निर्देशित किया गया है।

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 को 19 अप्रैल 2017 से लागू किया गया है। राज्य शासन द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 की उपधारा (1) में आरक्षण संबंधी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राज्य में प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों मं निःशक्तजनों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

इसमें अंध और निम्न दृष्टि 2 प्रतिशत, बधिर और श्रवणशक्ति में 2 प्रतिशत, चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ बौनापन, अम्ल आकमण पीड़ित और पेशीय दुष्योषण भी हैं, 2 प्रतिशत, स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता और बहु निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए पहचान किए गए पदों पर बधिर और अंधता भी 1 प्रतिशत है। सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र 17 नवम्बर 2014 अनुसार निःशक्तजनों के लिए पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा। विभागों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी/डीएलआरसी) की बैठक 28 मार्च को

दुर्ग / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी एवं डीएलआरसी) की बैठक जिला पंचायत दुर्ग के सभाकक्ष में 28 मार्च 2025 को शाम 5 बजे से आयोजित की गई है। जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी सदस्य (बैंकर्स/शासकीय विभाग के अधिकारी) को समय पर अद्यतन जानकारी सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होने कहा गया है।

जिले में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना

दुर्ग / ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण एवं सुचारू रूप से संचालन/संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का मोबाइल नम्बर 9827191230 है।

नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड सहायक अभियंता प्रकाश सिंह ठाकुर मो.न. 9827191230 है। इसी प्रकार नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक भागवत मानिकपुरी 9755903273 सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, ईश्वर देवांगन 9329682835 दोपहर 2 से रात 8 बजे तक रहेंगे।

प्रकोष्ठ में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित डाक एवं पत्राचार प्रकोष्ठ प्रभारी के नेतृत्व में सहायक मानचित्रकार धनसिंह सिन्हा द्वारा किया जाएगा। प्रकोष्ठ प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेंगे। प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

जिसमें प्रतिदिन के प्राप्त शिकायतों का पूर्ण विवरण दर्ज होगा एवं संबंधित सहायक अभियंताओं/उप अभियंताओं को शिकायत से अवगत कराएंगे एवं शिकायत की तिथिवार निराकरण संबंधी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख रजिस्टर में होगा। उपखंड स्तर पर पेयजल प्रकोष्ठ के तहत 15 जून 2025 तक अपने आबंटित कार्य के अतिरिक्त पेयजल प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य करेंगे।

विकासखंड दुर्ग/धमधा प्रभारी उप अभियंता प्रतिक मिश्रा 9752314143, गायत्री वैष्णव 7999843595, विशाल गेडाम 9406049040, कु.कल्पना पोया 8889278847 रहेगी। उपखंड कार्यालय पाटन प्रभारी सहायक अभियंता एम.ए.खान 9425555084, उप अभियंता श्रीमती पल्लवी ध्रुव 8249591211, सुमन साहू 7587143332, बिमला ठाकुर 7692069292 रहेंगे।

जिला स्तर पर खंड कार्यालय दुर्ग एवं प्रत्येक उपखंड मुख्यालय तथा विकासखंड स्तर पर समस्त जनपद पंचायत मुख्यालय में शिकायत पंजी संधारित की जाएगी। शिकायत/सुधार उक्त स्थलों पर दर्ज किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800233008 में भी शिकायत/सुधार दर्ज किया जा सकता है।

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