
नगर निगम भिलाई क्षेत्र में वैद्य कॉलोनी 39 है। जिनके जिनके निवासियों द्वारा मकान बनाए जाने पर विकास शुल्क जमा किया जाता है। तभी उन्हें भवन अनुज्ञा प्रदान किया जाता है। सभी कॉलोनी का अलग-अलग विकास शुल्क की दर निर्धारित की गई है। जैसा उस क्षेत्र में विकास हुआ है उसके आधार पर विकास शुल्क लिया जाता है।
जिससे उस क्षेत्र की रोड, नाली, विद्युत व्यवस्था, पीने का पानी, सीवरेज सिस्टम, साफ सफाई स्वच्छता आदि की की प्रतिपूर्ति किया जा सके। हर कॉलोनी के हिसाब से अलग से अकाउंट नंबर खोला गया है। अब पैसा ऊसी खाते में जमा होगा ।इसके आधार पर उसे क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि कॉलोनी के लोग आकर के अलग-अलग मांग करते हैं। जो भी राशि होगी वह इसी मद में खर्च किया जाएगा। नगर निगम भिलाई सभी लोगों से अपील करती है कि अपने देय करो जैसे संपत्ति कर, भूभाटक, जलकर, निर्यात कर एवं अन्य राशि नियमित जमा करें। जिससे क्षेत्र का और विकास किया जा सके।
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