
भिलाई- सार्वजनिक संपत्ति नियमों को कायम रखते हुए, संपदा अधिकारी द्वारा एक बेदखली नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में जवाहरलाल नेहरु चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र परिसर, सेक्टर-9 में अनाधिकृत रूप से परिसर उपयोग करने वालों (अवैध कब्जाधारियों) को परिसर खाली करने और सभी अनाधिकृत गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है।
यह नोटिस सार्वजनिक संपत्ति (अवैध कब्जाधारकों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 की धारा 5-बी के उप-धारा (2) के तहत जारी किया गया है, जिसमें सेक्टर-9 स्थित जेएलएन अस्पताल परिसर के हनुमान मंदिर क्षेत्र के पास हो रही अवैध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।
यह नोटिस (केस संख्या 31/2025) उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया गया है, जो किसी सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किए बिना, अस्पताल भवन की दीवारों पर कला कृतियाँ (पेंटिंग) बना रहे थे। यह गतिविधि सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग से संबंधित नियमों का उल्लंघन मानी गई है।
संपदा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि परिसर में सभी अवैध गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से बंद हो जानी चाहिए। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, निर्धारित समयावधि के भीतर की जा सकती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 में निर्धारित है।
जेएलएन अस्पताल और अनुसंधान केंद्र सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रबंधित एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा है। इसके परिसर में व्यवस्था बनाए रखने और स्थान की सुरक्षा व पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों के तहत संचालित किया जाता है।
यह कार्रवाई भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की अखंडता को बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही निरंतर कोशिशों का एक हिस्सा है। जिसका उद्देश्य भिलाई टाउनशिप में अवैध बैनर, पोस्टर, वाल पेंटिंग, होर्डिंग्स और सार्वजनिक स्थल नियमों के उल्लंघन सहित अवैध कब्जे और गतिविधियों को समाप्त करना है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना है। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने नगरवासियों और संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्तियों, खासकर सरकारी भवनों और अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी गतिविधि करने से पहले उचित अनुमति प्राप्त करें।
टीएसडी अधिकारियों ने हमेशा अवैध व्यवसायों, अवैध निर्माणों और सार्वजनिक भूमि और भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किया है। यह आदेश सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण और अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया है, जिससे सार्वजनिक परिसरों का उचित और वैध उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
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