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नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन -2025

22 जनवरी से नामांकन शुरू

दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों का नामांकन बुधवार 22 जनवरी से प्रारंभ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के नगरीय निकायों के आरओं/एआरओं द्वारा नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु कलेक्टोरेट एवं अन्य स्थानों में कक्ष निर्धारित की गई।

प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पालिक निगम दुर्ग- अपर कलेक्टर दुर्ग अरविंद कुमार एक्का वार्ड 01 से 60 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 04, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग हरवंश सिंह मिरी वार्ड 01 से 12 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 31, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्रीमती लता युगल उर्वसा वार्ड 13 से 24 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 32, संयुक्त संचालक श्री दिवाकर सिंह वार्ड 25 से 36 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 33,

प्रबंधक तुषार त्रिपाठी वार्ड 37 से 48 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 29, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता को वार्ड 49 से 60 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 20। नगर पालिक निगम भिलाई अपर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग सुमीत अग्रवाल वार्ड 24 एवं 35 के लिए न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार कक्ष नगर निगम भिलाई। नगर पालिक निगम रिसाली में अपर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम भिलाई राजीव पाण्डेय वार्ड 34 के लिए कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली कक्ष क्रमांक 35। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा -अपर कलेक्टर श्रीमती मोनिका वर्मा वार्ड 32 के लिए नगर निगम कार्यालय चरोदा। नगर पालिका परिषद अहिवारा – संयुक्त कलेक्टर दुर्ग सुश्री सिल्ली थॉमस वार्ड 15, तहसीलदार राधेश्याम वर्मा वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. अंकुर पाण्डेय को वार्ड 09 से 15 तक तहसील कार्यालय अहिवारा नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था की गई है।

इसी तरह नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में अपर कलेक्टर दशरथ सिंह राजपूत वार्ड 18, तहसीलदार मनोज रस्तोगी वार्ड 01 से 09 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्रीमती प्रीति गुप्ता नगर पालिका अमलेश्वर कक्ष में नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था की गई है।

नगर पालिका परिषद कुम्हारी में संयुक्त कलेक्टर दुर्ग महेश सिंह राजपूत वार्ड 24, तहसीलदार पवन ठाकुर वार्ड 01 से 12 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. नेतराम चन्द्राकर 13 से 24 तक के लिए नगर पालिका कुम्हारी में नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था किया गया है।

नगर पंचायत धमधा में डिप्टी कलेक्टर सोनाल डेविड वार्ड 15, नायब तहसीलदार श्रीमती कविता पटेल वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. आंेकार ठाकुर वार्ड 09 से 15 तक के लिए नगर पंचायत भवन में नाम निर्देशन हेतु बैठक व्यवस्था किया गया है।

नगर पंचायत पाटन में डिप्टी कलेक्टर लवकेश ध्रुव वार्ड 15, नायब तहसीलदार भूपेन्द्र कुमार साहू वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. हेमंत कुमार वर्मा 09 से 15 के लिए तहसील कार्यालय पाटन में और नगर पंचायत उतई में डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा वार्ड 15, नायब तहसीलदार सुश्री ज्योत्सना कलिहारी वार्ड 01 से 08 और मुख्य नगर पालिका अधि. राजेन्द्र नायक वार्ड 09 से 15 नाम निर्देशन के लिए शासकीय तुलाराम महाविद्यालय उतई में बैठक व्यवस्था किया गया है।

नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन -2025

नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत सेल की स्थापना

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायतों के लिये शिकायत सेल का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 0788-2320601 है। कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा होंगी। इनके सहायक श्रीमती सुवर्षा राव सहायक ग्रेड-2 और श्रीमती रीतू राजपूत सहायक ग्रेड-2 कार्यालय कलेक्टर दुर्ग तथा सहायक सहायक ग्रेड-3 श्रीमती कृति रामटेके कार्यालय आदिवासी दुर्ग होंगे।

नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन-2025

सूचना प्रकोष्ठ का गठन

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित जानकारी के संकलन और सम्प्रेषण के लिए जिला कार्यालय में सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रीना गजभिये मो. 9407770141 होंगे। सहायक प्रभारी अधिकारी श्रीमती नमिता पन्ना सहायक ग्रेड-2 मो.नं 9907840646, श्रीमती शीतल साहू सहायक ग्रेड-3 मो. 7828345816 और झुमुक लाल यादव भृत्य मो. 9754765442 होंगे।

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी

दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई, रिसाली,

भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा के आम/उप निर्वाचन तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में आम निर्वाचन 2024-25 के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 4,5,10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में तीव्र संगीत व ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है।

कोई भी व्यक्ति वाहन से कोई ऐसा विद्युत हार्न नही बजाएगा जिससे सामान्य पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या संत्रातकारित हो। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा निर्वाचन कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक अनुमति देते समय शर्ते तथा समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यदि अनुमति दिए जाने के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक उचित समझे कि शर्ताे का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे।

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025

नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

– आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगरीय निकायों में 11 फरवरी 2025 को मतदान एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में 17 फरवरी, 20 फरवरी एवं 23 फरवरी 2025 को मतदान होना है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई,

रिसाली, भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा।

कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम दुर्ग एवं शेष नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।

यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है। यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई-चरौदा एवं नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन की भौगोलिक सीमाओं में प्रभावशील रहेगा।

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