छत्तीसगढ़भिलाई

गुमशता/अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं रखने, सड़क पर व्यापार करने एवं गंदगी फैलाने वालो पर की गई कार्यवाही…

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत सड़क में सामान रखकर आवागमन को बाधित करने एवं स्थल पर कचरा फैलाने, छिल्ली पन्नी में सामन बेचने , अपने दुकान के सामने डस्टबिन नहीं रखने वाले व्यापारियो पर कार्यवाही की गई। आज निगम की टीम द्वारा वार्ड क्रं. 06 संजय नगर एवं दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।

जहां पर अलग-अलग दुकान संचालको द्वारा सड़को पर सामान रख व्यापार करने, परिसर के अंदर गंदगी फैलाने, गुमसता/अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं रखने एवं कचरा पृथक कर नहीं देने वाले दुकान संचालको पर कार्यवाही की गई।आयुक्त  राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए है, कि जो भी व्यापारी सड़क पर सामान रख विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस-पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है।

गुमशता/अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं रखने, सड़क पर व्यापार करने एवं गंदगी फैलाने वालो पर की गई कार्यवाही...

उनके पास जाकर उनसे चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूला जाए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सुरेन्द्र बहादुर से 1500, हिन्द सीमेंट क्राफ्ट से 1000, शमसाद आदम से 500, स्टार क्रिएशन से 1000, रविन्द्र सिंह लकड़ी टाल से 1100, मोनू काकोडीया लकड़ी टाल से 1100, शंभू लकड़ी टाल से 1100, राज चैहान बास बल्ली से 1100 एवं कुमार चैहान इंटरप्राइजेस से 1100 द्वारा जारी दिशा-निर्देशो का उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 9500 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई।

व्यापारियो को बार-बार समझाइस देने के बाद भी कचरा पृथक कर नहीं दे रहे है एवं सड़को के बीच सामग्री रख विक्रय कर रहे है और शहर की साफ-सफाई में बाधा बन रहे है। ऐसे सभी व्यापारियों पर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
कार्यवाही के दौरान जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, संतोष हरमुख अपने दल के सदस्यो के साथ उपस्थित रहे।

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