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दुर्ग नगरपालिका के आम/उप निर्वाचन 2024 के संचालन हेतु प्रेक्षक नियुक्त

दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 12 क के प्रयोजन हेतु नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के आम/उप निर्वाचन 2024 के संचालन के प्रेक्षण हेतु अधिकारियों को जिलों के नगरपालिकाओं के लिए व्यय प्रेक्षक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

जिसके अनुसार दुर्ग जिले की नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के लिए संयुक्त संचालक (वित्त) संचालनालय तकनीकी शिक्षा नवा रायपुर महेश कुमार साटिया (मो.न. 9179824700) को व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति राशि के संबंध में निर्देश

दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचनों के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए है। जिसके अनुसार नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत) निर्वाचन के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार प्रतिभूति (निक्षेप) की निर्धारित राशि जमा कराए।

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियमों में संशोधन किया गया है। प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश को अधिक्रमित करते हुए निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नाम निर्देशित नहीं समझा जायेगा

जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या तो अपने नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय या उसके पूर्व, निर्धारित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दिया हो। ज्ञात हो कि पार्षद की सीट के लिए नगर पंचायत हेतु 1000 रूपये, नगरपालिका हेत 3000 रूपये व नगरपालिक निगम हेतु 5000 रूपये की धनराशि देय होगी।

इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिए, 10,000 रूपये, नगरपालिका के अध्यक्ष की सीट के लिए 15,000 रूपये तथा नगरपालिक निगम के महापौर की सीट के लिए 20,000 रूपये की धनराशि देय होगी। परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक है।

जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो, वहां उससे उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप कोषालय में शीर्ष 8443-सिविल जमा राशियां 800 अन्य जमा नगरपालिका चुनाव हेतु प्रतिभूति (निक्षेप) की राशि चालान से जमा की जा सकती है और जमा कराये गये प्रतिभूति राशि की रसीद/चालान की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी। जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश की प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने कहा गया है।

पाटन विधानसभा में शेड निर्माण कार्य के लिए 6.50 लाख रूपए स्वीकृत

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पाटन विधानसभा के ग्राम पंचायत पतोरा में आदिवासी सामुदायिक भवन में शेड निर्माण के लिए 06 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत पाटन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु स्कूलों में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह रोकथाम के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में श्रीमती सीता कनौजे एवं श्रीमती भारती चौबे द्वारा ग्राम-डुडेरा के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला 18 वर्ष से कम आयु की हो या पुरुष 21 वर्ष से कम आयु का हो।

बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते हैं। जिन्हें विमर्श में लेकर उन कारणों को पूर्णतः समाप्तकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन में संपर्क किया जा सकता है।

धान की खरीदी 4,48,950.16 मीट्रिक टन

धान का उठाव 2,51,442.46 मीट्रिक टन

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 91144 किसानों से 4,48,950.16 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान उठाव के लिए 3,96,112.87 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है। अब तक 2,51,442.46 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।

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