छत्तीसगढ़भिलाई

जे.पी.सीमेंट को 7 करोड़ 82 लाख संपत्तिकर जमा नहीं करने पर कुर्की वारंट जारी…

भिलाईनगर। जे.पी.सीमेंट लिमिटेड सेक्टर 04 द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि 7 करोड़ 82 लाख नहीं जमा करने के कारण नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा 1 के अधीन मांग पत्र जारी किया गया था।

जिसमें 30 दिनो के भीतर संपत्तिकर जमा करना था। संबंधित संस्था द्वारा समय अवधि में संपत्तिकर नहीं जमा करने के कारण अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत पुनः नोटिस दिया गया। प्रबंधक जे.पी.सीमेट लिमिटेड सेक्टर 04 भिलाई के चल संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए कुर्की वारंट धारा 178 के अधीन जारी किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 177 के अधीन रहते हुए वारंट में निर्दिष्ट अधिग्रहण करने की दृष्टि से सूर्यादय एवं सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़खी को तोड़कर जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को अधिकृत किया गया।

अंतिम चेतावनी जे.पी.सीमेंट को दिया गया है कि 14.01.2025 के पूर्व निगम की संपत्तिकर की बकाया राशि जमा कर देवंे। अन्यथा नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। कुर्की वारंट के लिए प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बद्येल, भूषण सागर आदि पहुंचकर तामिल करवाने का कार्य किये।

सनद रहे कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जो भी व्यक्ति संपत्तिकर एवं अन्य कर नियमानुसार जमा नहीं कर रहे है। उन्हे नोटिस दी जा रही है, जिससे समय अवधि में अपना संपत्तिकर या अन्य कर जमा कर दें। निर्धारित समय देने के पश्चात देय राशि नहीं जमा करने वालो पर कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।

जिसकी पूरा जिम्मेदारी संबंधित करदाता की होगी। आयुक्त द्वारा सभी को समय अवधि में निगम की देय राशि जमा करने का अनुरोध किया गया है।

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