छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

जिला दण्डाधिकारी ने किया दो बदमाशों का जिला बदर

दुर्ग / जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मो. इमरान और तेजिंदर सरदार को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर बदमाशों के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में मोहम्मद इमरान पिता मो. गुफरान निवासी इमामबाड़ा कैम्प 02 शीतला मंदिर के पास भिलाई थाना छावनी तहसील व जिला दुर्ग और तेजिन्दर सरदार उर्फ टोनी सरदार पिता गुरूचरण सिंह शाकिन पचरीपारा दुर्ग हाल मुकाम गुरूद्वारा के पास संतराबाड़ी दुर्ग थाना मोहन नगर तहसील व जिला दुर्ग को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 23 दिसंबर 2024 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना मो. इमरान एवं तेजिन्दर सरदार प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी मोहम्मद इमरान पिता मो. गुफरान थाना क्षेत्र छावनी का आदतन अपराधी है।

इनके विरूद्ध थाना छावनी में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 18 प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार तेजिन्दर सरदार भी थाना दुर्ग क्षेत्र का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना दुर्ग और थाना मोहननगर में विभिन्न अपराधिक गतिविधियों से संबंधित 9 प्रकरण दर्ज है।

ये दोनों अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा गुण्डागर्दी, मार-पीट, अवैध रूप से सट्टा खिलाने, वाहनों की चोरी तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होने का कार्य करते है।

इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है। जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त मोहम्मद इमरान और तेजिन्दर सरदार को 01 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया हैं।

पंचायत आरक्षण की कार्यवाही स्थगित

दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत निर्वाचन 2024-25 के दौरान आरक्षण हेतु आम सूचना के माध्यम से समय सारणी जारी की गई थी। 27 दिसम्बर 2024 को पूर्व में जारी समय-सारणी को संशोधित कर नवीन समय सारणी जारी की गई है।

कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के परिपालन में पूर्व में जारी समय सारणी अनुसार आरक्षण की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। आरक्षण कार्यवाही हेतु नवीन समय सारणी पृथक से आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में तीन कार्यों के लिए 15.69 लाख रूपए स्वीकृत

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 03 कार्याे के लिए 15 लाख 69 हजार 390 रूपए स्वीकृत किया गया है। जिला प्रभारी मंत्री, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत दुर्ग मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुर्ग द्वारा की जाएगी।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पुरई में सीसी रोड वार्ड-02 कमलू किराना स्टोर से बरगद वृक्ष तक के लिए 6 लाख 09 हजार 763 रूपए, ग्राम घुघसीडीह में सीसी रोड भागवत ठाकुर घर से शीतला तालाब तक के लिए 5 लाख 99 हजार 767 रूपए, ग्राम खम्हरिया में सीसी रोड टीका साहू घर से डोमन साहू घर तक के लिए 3 लाख 59 हजार 860 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवार को 08 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनसुार ग्राम खेदामारा निवासी विकास यादव की मृत्यु 02 नवम्बर 2022 को नहाने के दौरान पानी में डुबने से हुई थी।

इसी प्रकार इंदिरा नगर हथखोज निवासी श्रीमती मंजू देवी की मृत्यु 09 अक्टूबर 2021 को आग में जलने से हुई थी। कलेक्टर द्वारा मृतक विकास यादव के पिता कुमार यादव को और मृतिका मंजू देवी की पति गोविंद कुशवाहा प्रत्येक को 04-04 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।

50 हजार रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने वाहन दुर्घटना में घायल मुकेश कुमार के विधिक प्रतिनिधि उनके पिता तिलक दास वैष्णव को 50 हजार रूपये की प्रतिकर राशि की मंजूरी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार आत्मज तिलक दास वैष्णव उम्र 30 वर्ष 13 सितम्बर 2023 को सेक्टर 05 चौक के पास सेन्ट्रल एवेन्यू रोड भिलाई नगर जिला दुर्ग के पास अज्ञात वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने पर हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटनाओं में घोर उपहति होने की पुष्टि की गई है। कलेक्टर द्वारा मुकेश कुमार के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनके पिता तिलक दास वैष्णव को प्रतिकर राशि 50 हजार रूपए स्वीकृत की गई है।

दुर्ग नगर विधानसभा में एक कार्य के लिए 12 लाख रूपए स्वीकृत

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग नगर विधानसभा के एक कार्य वार्ड क्रमांक 35(रामदेव मंदिर) शिवनाथ नदी रोड स्थित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 12 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला प्रभारी मंत्री, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा की जाएगी।

दुर्ग नगर विधानसभा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 37 लाख रूपए स्वीकृत

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग नगर विधानसभा के वार्ड 55 पुलगांव में ठाकुर पान ठेला से 100 मीटर की दूरी पर पानी पाऊच फैक्ट्री के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 37 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा की जाएगी।

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन नवीनीकरण

दुर्ग / छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के गठन से आज दिनांक तक ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हो गई है। पंजीयन वैधता समाप्त हुए श्रमिक 01 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ऐसे निर्माण श्रमिकों को 31 दिसम्बर 2024 तक नवीनीकरण हेतु श्रमेव जयते मोबाईल एप्प/मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र विभागीय वेबसाईट/च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते है तथा 31 दिसम्बर 2024 के पश्चात ऐसे अनवीनीकृत पंजीयन को अपंजीकृत माना जाएगा। अधिक जानकारी हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र 0771-3505050 में संपर्क कर सकते हैं।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button