छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

देय संपत्तिकर की गलत विवरणी भरने पर 5 गुणा अधिक शुल्क देना पड़ेगा…

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम निलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामियों द्वारा अपने स्वामित्व के भवन/भूमियों पर सम्पत्तिकर स्व-निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत देय राशि सहित विवरणी जमा की जा रही है। नियमानुसार जैसा मकान या संपत्ति है उसी के अनुरूप विवरणी भरना होता है।

निगम द्वारा समपत्तिकर एवं अन्य राजस्व करों की वसूली हेतु अधिकृत एजेंसी श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्रा.लि. द्वारा राजस्व करों की वसूली की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भरी गई विवरणी में से मौके पर जाकर कुछ में क्रास चेकिंग किया जाता है।

इससे पता चल जाता है की विवरणी वास्तविक भरी गई है या गलत। साथ ही कुछ भवन/भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत स्व-विवरणी में दर्शाये गए निर्मित क्षेत्र/उपयोग भिन्नता होने की संभावना बनी रहती है।

देय संपत्तिकर की गलत विवरणी भरने पर 5 गुणा अधिक शुल्क देना पड़ेगा...

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने संपत्ति करके अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे भवन भूमि स्वामियों को सूचित किया जावे, अपने स्वामित्व के भवन/भूमि का सही-सही विवरण, संपत्तिकर स्व-विवरणी में अंकित कर देय राशि का भुगतान करें। साथ ही जिन्होंने असत्य संपत्तिकर स्व-विवरणी प्रस्तुत की है।

ऐसे भवन/भूमि स्वामी अंतर की राशि का भुगतान तत्काल निगम कोष में करें, अन्यथा असत्य संपत्तिकर स्व-विवरणी पाये जाने पर नियमानुसार अंतर की राशि का 5 गुना शास्ति राशि देय होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी भवन/भूमि स्वामी की होगी।
नगर निगम आयुक्त राजस्व करो की अधिकतम वसूली के लिए लगातार संबंधित एजेंसी पर दबाव बना रहे हैं।

जिससे वह अधिक से अधिक वसूली करें। निगम की आए बढे जनकल्याणकारी कार्यों तेज गति से किए जावे। श्री पब्लिकेशन और स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी अब संपत्ति को लेने के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड में, आइडेंटी कार्ड के साथ बकाया कर दाता के घर, ऑफिस में जाएंगे।

आईडी दिखा कर बात करेंगे, कर दाता को अगर किसी प्रकार का संदेह होगा तो वह निगम के मुख्य कार्यालय या जोन कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नागरिकों के सुविधा के लिए ही टैक्स लेने वाले घर-घर जा रहे हैं। संपत्ति कर उन्हें देना ही है।

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