अपराधछत्तीसगढ़भिलाई

अवैध रूप से नीली बत्ती लगाने और वीआईपी काफिले में वाहन घुसाने वाले चालक पर कार्रवाई…

उतई पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध नीली बत्ती और खतरनाक वाहन चालन के आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना का विवरण:

दिनांक 10 दिसंबर 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव के दुर्ग प्रवास के दौरान एक नीली बत्ती लगी इनोवा वाहन (क्रमांक: CG 07 CJ 9968) के चालक ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। आरोपी ने वाहन को काफिले में शामिल पायलट वाहन के आगे खतरनाक तरीके से चलाने की कोशिश की, जिससे सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ।

घटना के दौरान की गई कार्रवाई

  • चालक की पहचान: वाहन के चालक ने अपना नाम दया सिंह राजपूत (उर्फ दयानंद), निवासी तालपुरी, रिसाली, भिलाई बताया।
  • वाहन में लगी नीली बत्ती को लेकर पूछताछ में चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।
  • आरोपी ने निजी वाहन में अवैध रूप से नीली बत्ती लगाकर मानव जीवन को संकटापन्न करने का प्रयास किया।
  • इस घटना पर सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना उतई ने मामला दर्ज किया।

मामले की कानूनी स्थिति

  • अपराध क्रमांक: 377/2024
  • धारा:
    • 281, 125 बीएनएस
    • मोटरयान अधिनियम की धारा 108, 177, 184
  • आरोपी दया सिंह राजपूत (उम्र 28 वर्ष, पिता: राम अवतार सिंह) को 11 दिसंबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी की पृष्ठभूमि

  • आरोपी वाहन चालक, निवासी तालपुरी पारिजात 113 जे रिसाली, थाना नेवई, पहले भी यातायात और सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों के लिए चर्चा में रह चुका है।

प्रमुख बिंदु:

  1. सुरक्षा में लापरवाही: निजी वाहन के जरिए वीआईपी काफिले की सुरक्षा को खतरा।
  2. अवैध नीली बत्ती का उपयोग: निजी वाहनों में इसका प्रयोग कानूनी रूप से वर्जित है।
  3. सक्रिय पुलिस कार्रवाई: उतई पुलिस ने समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button