छत्तीसगढ़भिलाई

शादी का प्रलोभन देकर युवती से अनाचार करने वाले आरोपी को भिलाई नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार..

भिलाई – महिला संबंधी अपराधो को गंभीरता से लेते हुये महिला के साथ अपराध घटित करने वाले आरोपी के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे.) के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर एवं सत्य प्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के मार्गदर्शन मे थाना भिलाई नगर पुलिस के द्वारा कार्यवाही किया गया।

प्रार्थीया / पीड़िता द्वारा आरोपी सुनील ठाकुर के द्वारा उसे शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 19.10.2020 से दिनांक 15.07.2024 तक अपने घर मे रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद आरोपी माह जुलाई में पीड़िता के पिता के साथ मारपीट कर पीड़िता के साथ शादी करने से इंकार कर दिया था और कही फरार हो गया था।

जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के द्वारा करने पर थाना भिलाई नगर मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रं. 506/2024 धारा 64 (1), 69 बीएनएस पंजीबद्ध किया गया और अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर प्रकरण के आरोपी सुनील ठाकुर पिता राजु ठाकुर उम्र 26 साल निवासी सेक्टर 06 भिलाई को पता तलाश कर गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक नीता राजपूत , प्रधान आरक्षक प्रेम कुमार सिंह, आरक्षक इसरार अहमद की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

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