दुर्ग- दिनांक 02.11.2024 को प्रार्थिया श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास पति स्व0 तिलक राम श्रीवास उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम पतोरा थाना उतई जिला दुर्ग ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनका बड़ा बेटा तरूण श्रीवास शराब के नशे की हालत में आकर पैसा मांगकर परेशान कर रहा था प्रार्थिया पैसा नही है कहकर अपने मायके चली गई।
शाम को प्रार्थिया के छोटा बेटा फोन करके बताया कि तरूण श्रीवास घर में आग लगा दिया है। जिससे घरेलू सामान एवं मकान में लगे लकड़ी के सामान जल गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 334/2024 धारा 326(2) बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) वेदव्रत सिरमौर एवं SDOP महोदय पाटन हरीश पाटिल के द्वारा प्रकरण के आरोपी की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त होने पर थाना उतई पुलिस आरोपी की पता साजी में जुट गई।
प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 01.12.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी तरूण श्रीवास मैत्री गार्डन चौक भिलाई में घुम रहा है की सूचना पर थाना उतई पुलिस द्वारा दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपी तरूण श्रीवास पिता तिलक श्रीवास उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पतोरा थाना उतई जिला दुर्ग को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार करने से दिनांक 01.12.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उतई निरीक्षक विपिन रंगारी, उप निरी0 प्रमोद सिन्हा, सउनि नेमन सिंह साहू, प्रधान आरक्षक महेश देवांगन, आरक्षक राजीव दुबे की सराहनीय भूमिका रही।
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