दुर्ग- मामले का विवरण इस प्रकार है कि मुस्लिम कब्रिस्तान के पीछे करिया तालाब के पास कैम्प 01 भिलाई मे दिनांक 16/11/2024 को हुई हत्या के आरोपी पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी के हत्या के प्रकरण के आरोपीगणो के विरूद्ध स्वय रूचि लेते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 16/11/2024 को मुखबिर सूचना मिली कि जय नामक व्यक्ति एक अन्य लड़के के साथ हत्या के आरोपी होने की डर से ट्रेन मे बैठकर डोंगरगढ जाने हेतु ट्रेन का इंतजार कर रहे है।
रेल्वे स्टेशन पावर हाऊस भिलाई मे बैठने की सूचना पर रेल्वे स्टेशन पावर हाऊस भिलाई मे घेराबंदी कर किया गया नाम व पता पूछने पर अपना नाम विजय मारकण्डेय उर्फ जय पिता लहाराम मारकण्डेय निवासी राजीव नगर, मानिक होटल, जैतखाम के सामने भिलाई थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग छ.ग. होना बताये एवं दूसरा लडका नाबालिक होना पाया गया।
जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 16/11/2024 को रात्रि के समय अचानक वाद विवाद होने पर रोहित को मोटर सायकल मे मोबाईल के बहाने बैठाकर करिया तालाब के पास ले जाकर धारदार चाकु से मार कर हत्या करना स्वीकार किये । थाना छावनी के अपराध क्रमांक 546/2024 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस का आरोपी होने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।
उक्त अपराध मे छावनी पुलिस की तत्परता एवं सक्रियता के कारण घटना के कुछ ही समय के भीतर आरोपियो को धर दबोचा गया ।
उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक वरूण देवता , प्र.आर. आनंद तिवारी, आरक्षक त्रिलोकनाथ भाटी, भागवत साहू, धर्मेन्द्र सिंह, महताब की सराहनीय भूमिका रही है ।
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