घटना का विवरण:
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी लवकेश ठाकुर (निवासी, अम्बेडकर नगर, वैशाली नगर, भिलाई) 04 नवंबर 2024 की रात लगभग 9:00 बजे इंदिरा नगर, सुपेला के पास बातचीत कर रहे थे। दीपावली के दिन उनके दोस्त गोकुल ढीमर उर्फ राजा और अरमान वासनिक के बीच पटाखे को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते आरोपियों धरमा राव, शेखर यादव और अरमान वासनिक ने गोकुल ढीमर उर्फ राजा पर जानलेवा हमला किया। इसके बाद, जब प्रार्थी ने बीच-बचाव किया, तो उसे भी मारपीट का शिकार बनाया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी धरमा राव और शेखर यादव को गिरफ्तार किया, जिन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और घटनास्थल से डंडा और धारदार चाकू कटर भी बरामद कराए।
पुलिस कार्यवाही:
इस मामले में पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा गुण्डागर्दी करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में सुपेला पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
इसके अलावा, विधि से संघर्षरत बालक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है।
इस कार्यवाही में योगदान:
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक दीपक सिंह चैहान, सउनि राजेश सिंह, दिनेश सिंह, प्र.आर. मनीष अग्निहोत्री, रामनारायण यदु, सूर्य प्रताप सिंह, सुरेन्द्र गिरी, राजू राणा, दुर्गेश सिंह का विशेष योगदान रहा।
अपराध क्रमांक: 1182/2024
धारा: 109(1), 3(5) बीएनएस
आरोपी के नाम:
- धरमा राव (पिता: कृष्णा राव, उम्र: 20 साल, निवासी: इंदिरा नगर सुपेला)
- शेखर यादव (पिता: थानू राम यादव, उम्र: 18 साल, निवासी: इंदिरा नगर सुपेला)
- विधि से संघर्षरत बालक
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