उरला आई एच एस डी पी आवास का प्रीमियम किश्त जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों का होगा आबंटन निरस्त
दुर्ग । नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत उरला में निर्मित आई.एच.एस.डी.पी. आवास निरस्त किये जाने की सूचना एवं दावा आपत्ति। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश के परिपालन में प्रभारी राजस्व अधिकारी मनीष कुमार द्वारा जानकारी के मुताबिक उरला में निर्मित आई.एच.एस.डी.पी. आवास उक्त आवास आबंटन धारी जिसको बार बार सूचना दिये जाने के पश्चात् भी अपने आबंटित आवास का प्रीमियम किश्त राशि आज दिनांक तक जमा नही किया गया।
बता दे कि नगर निगम द्वारा आवास आबंटन नियम के तहत् उक्त आबंटनधारियों का आवास निरस्त किया जाता हैं। उपरोक्तानुसार निरस्त की सूची लगभग 1638 हितग्राहियों के नाम आवास निरस्त की सूची निगम कार्यालय में आई.एच.एस.डी.पी. आवास में अवलोकन हेतु चस्पा किया गया हैं।
आवास निरस्त के संबंध में दावा/आपत्ति का समय 15 दिन का समय दिया गया है।आवास संबंध में अपना दावा/आपत्ति निगम कार्यालय का कक्ष क्रमांक 03 में कार्यलीन समय में उपलब्ध रहेगें कार्यालय में 1638 हितग्राहियों की सूचि का अवलोकन कार्यालयीन अवधि में की जा सकती है समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा.
नगर निगम दुर्ग की सामान्य सभा 25 अक्टूबर को होगा
दुर्ग / नगर निगम के सभापति राजेश यादव ने सामान्य सभा की बैठक 25 अक्टूबर शुक्रवार को बुलाई है।बता दे कि सामान्य सभा की बैठक दिनांक 30 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी जिसे अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था।
सामान्य सभा बैठक शुक्रवार को समय 11.00 बजे से नगर पालिक निगम, दुर्ग स्थित श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार भवन में आयोजित की जावेगी। दीपावली के पहले 25 अक्टूबर को नगर निगम की सामान्य सभा होगी।
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य
दुर्ग / मत्स्य कृषकों को केन्द्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। संचालक मछली पालन नारायण सिंह नाग ने बताया कि एनएफडीपी का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है।
भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके तहत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) के माध्यम से किया जा सकेगा।
संचालक श्री नाग ने बताया कि यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है, तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा। पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खातें में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होगा तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को उनके प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा।
पंजीयन हेतु मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) में एन्ट्री कार्य कराया जाना है। पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य होगा। पंजीयन के बाद प्रारम्भ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। राज्य के सभी जिलों मंे मत्स्य कृषकों का एनएफडीपी में पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। संचालक मछलीपालन ने राज्य के सभी मत्स्य कृषकों से एनएफडीपी पंजीयन कराने की अपील की है।
पुरई जनसमस्या निवारण शिविर स्थगित
दुर्ग / जिले के विकासखण्ड दुर्ग के अंतर्गत ग्राम पुरई में 23 अक्टूबर 2024 को आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। शिविर की आगामी तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।
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