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पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने लगाया

पेटीएम पेमेंट बैंक . देश के अग्रणी पेंमेंट्स बैंकों में से एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. यानी पीपीबीएल (PPBL) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पेमेंट एंड सेटलमेंट की धारा 6(2) के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मामला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन की जांच करने पर हमने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी. तथ्यों से इतर जानकारी देना पीएसएस एक्ट की धारा 26 (2) का उल्लंघन था. इसी संदर्भ में  पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और मौखिक रूप से दी गई जानकारी की समीक्षा के बाद आरबीआई ने आरोपों को सही पाया. इसी के बाद पीपीबीएल पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई.

वेस्टर्न यूनियन पर लगा 27.8 लाख रुपये का जुर्माना
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा एक अन्य मामले में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज (Western Union Financial Services) के खिलाफ आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय बैंक ने वेस्टर्न यूनियन पर 27.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (MTSS) की कुछ नियमों का वेस्टर्न यूनियन ने उल्लंघन किया था. एक वित्त वर्ष में 30 से अधिक रेमिटेंस की अनुमति देने के लिए वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना लगाया गया है.

हाल ही में आरबीआई ने SBI पर लगाया था 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
हाल ही में आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर जुर्माना लगाया था. नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में एसबीआई पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया था.

 

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