छत्तीसगढ़भिलाई

20937 हितग्राहियो को राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत किया जा रहा पेंशन प्रदान…

भिलाईनगर। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में शासन की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित बीपीएल कार्ड धारी को पेंशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे हितग्राही जिनका वर्ष 2007.2008 के बीपीएल सर्विस सूची में नाम है वे लोग सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत संचालित पेंशन योजना का पात्रता रखते हैं। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में 5 जोन है हितग्राही क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक जोन में लोक सेवा गारंटी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

प्रमुख रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता वर्ष 2007-08 के बीपीएल सूची में हितग्राही एवं परिवार के सदस्यो का नाम हो। हितग्राही छत्तीसगढ़ का निवासी हो, उसका आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम हो, मतदाता परिचय पत्र हो। हितग्राही राष्ट्रीकृत बैंक में खाता हो और आधार कार्ड से लिंक हो, हितग्राही का उम्र 60 से अधिक हो या योजना के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आता हो। वह आवेदन जोन कार्यालय के लोक सेवा गारंटी केंद्र माध्यम से कर सकता है।

नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 4287, सुखद सहारा पेंशन 4101, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना 80 वर्ष से कम आयु वर्ग के 7968, 80 वर्ष से ऊपर के 1147, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 3148, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन 144, मुख्यमंत्री पेंशन योजना 142, कुल 20937 पेंशन हितग्राही है । प्रत्येक के खाते में ₹500 प्रतिमा पेंशन सीधे बैंक खाते के माध्यम से डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान हो रहा है। 80 वर्ष से ऊपर के आयु के पेंशनधारी को 650 रुपए प्रतिमा पेंशन मिलता है। प्रत्येक पेंशन भोगी हितग्राही को अपने बैंक से 3 महीने के अंदर पेंशन लेना अनिवार्य है।

गरीबी उपसमन एवं समाज कल्याण विभाग के अनुसार प्रत्येक पेंशन हितग्राही के लिए आवश्यक है कि बैंक में अपना आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज कराये, पेंशन हितग्राही 3 माह के अंदर अपनी पेंशन राशि बैंक से अनिवार्य रूप से निकालें, किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर मुख्य कार्यालय सुपेला के पेंशन विभाग में संपर्क करें। कई पेंशन हितग्राही एक साल का पेंशन एक मुस्त वर्ष में एक बार ही निकालते है, जिससे उनका पेंशन आना बंद हो जाता है।

पेंशन प्रतिमा निकलते रहे। पेंशनधारी की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मुख्य कार्यालय के पेंशन विभाग में जमा करावें। जिससे पेंशनधारी जब तक जीवित रहते है, उनकी पेंशन की राशि उनके नामिनी को भुगतान बैंक के माध्यम से हो जाता है। साथ ही वर्ष में एक बार अपने जीवित प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, पेंशन डायरी की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति पेंशन विभाग में जमा करना अनिवार्य है।

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