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जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी द्वारा अनावेदकों को न्यायालय में सुनवाई हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी

दुर्ग / जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की अवधारणा के तहत अनावेदक/आरोपियों श्री दोरा स्वामी आ. सुंदर स्वामी निवासी-गणशी पानी टंकी के पास पोस्ट हासन टाउन कर्नाटक और सुदीप टी प्रदीप आ. टी प्रदीप एवं अमल टी एलेक्स आ. टीसी एलेक्स दोनों निवासी-टेकूमुटील हाउस पेरिकल पी/ओ वाईनाड तहसील व जिला दुर्ग को समक्ष सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर मामले की आगामी पेशी 14 अक्टूबर 2024 को कलेक्टर दुर्ग के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने समन जारी किया है। यदि निर्धारित सुनवाई तिथि को अनुपस्थित पाये गये तो मामले की सुनवाई अनावेदक/आरोपियों की गैरहाजिरी में की जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञात हो कि कलेक्टर न्यायालय में वादी पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनानुसार थाना कोतवाली दुर्ग के अपराध क्रमांक 710/2022 धारा 4, 6, 10, 11 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम, 2012 व 66/192 एम.व्ही. एक्ट के अंतर्गत आरोपियों के कब्जे से 17 जून 2022 को रायपुर राजनांदगांव नेशनल हाइवे पर आरेंज कलर की कंटेनर अशोक लिलेण्ड वाहन क्रमांक के.ए.-51-बी-8920 में कृषि पशु को क्रुरतापूर्वक बिना चारा-पानी के पैर एवं मुंह को बांधकर कत्ल खाना नागपुर अवैध रूप से परिवाहन करते हुए पाये जाने पर जप्त किया गया है।

उक्त जप्तशुदा वाहन अशोक लिलेण्ड वाहन क्रमांक के.ए.-51-बी-8920 को राजसात किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर अनावेदक/आरोपियों को कलेक्टर न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। किन्तु अनावेदकगण/आरोपी अनुपस्थित रहें।

नक्शा नवीनीकरण के कार्यों को विशेष अभियान चलाकर करें पूर्ण-कलेक्टर सुश्री चौधरी

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नक्शा नवीनीकरण की तहसीलवार जानकारी ली। नक्शा नवीनीकरण के कार्य को विशेष अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने पिछली राजस्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए जमीन से जुड़े सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटांकन, डायवर्सन की गहन समीक्षा की।

इस दौरान कलेक्टर ने विभागीय प्रकरणों के निराकरण में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत कर दायित्वों का निर्वहन सर्वाेच्च प्राथमिकता से करने को कहा। स्वामित्व योजना के प्रकरणों को शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। डिजिटल क्रॉप सर्वे की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी को डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है।

धमधा तहसील को डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु चयन किया गया है, जिसमें धमधा तहसील में कुल 78 ग्राम है, जिसमें 64 ग्राम डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर ने आधार, मोबाइल नंबर एवं किसान किताब की प्रविष्टि शत्-प्रतिशत् करने को कहा। डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकरण करने कहा। नक्शा बटांकन के संबंध में उन्होंने तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के साथ समन्वय बनाकर हल्केवार निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने भू-अर्जन में विभागीय आपसी सहमति से रिकार्ड दूरस्थ किया जाना सुनिश्चित करें। भू-राजस्व की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण करने को कहा।

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नही होने चाहिए। उन्होंने राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से उनके न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, भारतमाला परियोजना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए, जिससे प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। बैठक में एडीएम अरविंद एक्का, संयुक्त कलेक्टर मुकेश रावटे, एसडीएम लवकेश ध्रुव, सोनल डेविड,  महेश राजपूत, तहसीलदार एव ंनायब तहसीलदार सहित एएसएलआर उपस्थित थे।

दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युतीय अनियमितता रोकने हेतु बीएसपी ने जारी की अपील

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युत अनियमितता रोकने हेतु अपील जारी की है। विदित हो कि दिनांक 03 अक्टूबर 2024 से दुर्गा पूजा प्रारंभ हो चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में अनेक स्थानों पर इस हेतु पंडालों का निर्माण किया गया है।

इन पूजा-पण्डालों में विद्युत का उपयोग करने के साथ- साथ सजावट हेतु सड़क मार्ग के ऊपर खंबे भी लगाए जाते हैं, जिससे गंभीर विद्युतीय दुर्घटना हो सकती है। समस्त आयोजकों से अपील की जाती है कि वे विधिवत् विद्युत प्रदाय प्राप्त करने हेतु सिविक सेंटर स्थित नगर सेवाएं विभाग के नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी कार्यालयीन समयावधि में आवश्यक विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए आवेदन करें। साथ ही निर्धारित विद्युत शुल्क जमा कर अधिकृत विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत कर ही विद्युत का सुरक्षित उपयोग करें।

ज्ञात हो कि इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु पण्डालों में एकत्रित होते हैं तथा सड़क मार्ग में नागरिकों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में अनियोजित विद्युतीय व्यवस्था के कारण कभी भी गंभीर विद्युतीय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।

विद्युत की चोरी, दुरुपयोग अथवा असुरक्षित उपयोग से न केवल जानमाल की क्षति की संभावना है बल्कि संयंत्र को व्यापक पैमाने पर आर्थिक क्षति भी होती है। इसलिए पंडाल में विद्युत के उपयोग के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि वहां पर अर्थिंग पीट और उसमें लगा अर्थिंग इलेक्ट्रोड सही प्रकार से कार्य कर रहा है। उपयोग किया जाने वाले विद्युत वायर कहीं से भी कटा हुआ अथवा खुला हुआ नहीं हो। यदि ऐसा है तो उसे इन्सुलेटेड किया जाए।

अतः टाउनशिप के समस्त दुर्गा पूजा आयोजकों से अपील है कि वे नियमानुसार विद्युत का कनेक्शन लेवें एवं सुरक्षित व वैधानिक रूप से विद्युत का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि विद्युत का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है।

यदि विभाग को विद्युत प्रदाय के तारों में कटिया लगाकर बिजली की चोरी की शिकायत मिलती है तो पूजा पंडाल आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नियमानुसार विद्युत प्रयोग न करने की स्थिति में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए संयंत्र प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

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