छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

मोबाइल दिलवाने के बहाने बुलाकर हत्या, एक गिरफ्तार…

भिलाई- मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी निकेश यादव दिनांक 15.09.2024 के शाम करीबन 4:00 बजे अपने दोस्त मृतक नरेन्द्र नवरंगे के लिये नया मोबाइल किस्त में खरीदने के लिये अपने मोटर सायकल से नरेन्द्र नवरंगे और आयुष गायकवाड़ के साथ जा रहा था। रास्ते में नरेन्द्र नवरंगे आयुष गायकवाड़ के मोबाइल में अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा से मोबाइल खरीदने जामुल जाने की बात बताया। अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा छावनी आ जाओ वहां मेरे दोस्त का दुकान है मोबाइल दिलवा दूंगा कहा रास्ते में एसीसी चौक के पास अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा मिला उसके साथ सोनू व एक अन्य लड़का था।

जितेन्द्र वर्मा अपने मोटर सायकल की डिक्की में शराब की बोतल रखा हूं पहले पीते है कहकर सभी लोग हथखोज बीईसी कंपनी के पीछे शाम करीबन 5:45 बजे पहुंचे और मोटर सायकल से उतरे तो अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा शराब नही रखा हूं तुम जो पैसा रखे हो उसी से पार्टी करेगें कहा। जिसे मृतक नरेन्द्र नवरंगे मना किया तो गाली गलौच करते जबरदस्ती उसके जेब में हाथ डालने लगा।

इसी बात पर विवाद होने से अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा, सोनू और उसका एक अन्य साथी तीनों हाथ मुक्का से मारपीट करना शुरू कर दिये। प्रार्थी निकेश यादव एवं गवाह आयुष गायकवाड के द्वारा बीच बचाव करने पर अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा अपने बेल्ट से मारने लगा। बेल्ट टूट जाने से अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा वहीं पास में पड़े वजनी पत्थर उठाकर हत्या करने की नियत से मृतक नरेन्द्र नवरंगे के सिर में मार दिया।

जिससे मृतक नरेन्द्र नवरंगे की मौके पर ही मृत्यु हो गई जिसे देखकर प्रार्थी निकेश यादव और आयुष गायकवाड अपनी जान बचाकर वहां से भाग गये। कुछ देर बाद वापस आये तो डायल 112 गाड़ी खड़ा था। मृतक नरेन्द्र नवरंगे को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गये थे। अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा का मोटर सायकल नीचे गड्‌ढ़ा कीचड़ में पड़ा था। गढ्‌ढा में गिरने से अभियुक्त के सिर में चोटे आई थी जिसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया।

प्रार्थी निकेश यादव की रिपोर्ट पर अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में प्रार्थी निकेश यादव, गवाह आयुष गायकवाड़ को आयी चोट का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया जाकर साक्षय एकत्रित किया गया है।

अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा द्वारा अपने साथी सोनू व सुमित जायसवाल के साथ घटना कारित करना स्वीकर करने पर अभियुक्त का घटना के समय पहने कपड़ा, मोबाइल जब्त कर अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा के विरूद्ध गिरफतारी हेतु पर्याप्त साक्ष्य होने से आज दिनांक 19.09.2024 के 12:30 बजे गिरफ्तार कर गिरफतारी की जिसका पुलिस रिमांड लेकर अन्य साक्षी एकत्रित कर आज दिनांक 21/09/2024को जेल दाखिल किया गया अभियुक्त आदतन अपराधी किस्म का है जिसके विरूद्ध थाना जामुल जिला दुर्ग मे धारा 13 जुआ अधिनियम के 02 प्रकरण, धारा 294, 506, 323, 394, 326, 34 भा०द०वि० का 01 प्रकरण, थारा 379 भा०द०वि० का 01 प्रकरण तथा धारा 302 भा०द०वि० का 01 प्रकरण पंजीबद्ध है।

उक्त कार्यवाही में उप निरी. सुभाष लाल, प्र.आर. 1471 रविन्द्र भारतीय, प्र.आर. 1491 परस राम साहू, आर. 780 महेश बंछोर, आरः 934 प्रवीण सरजारे, आर. 581 रविकांत श्रीवास, आर. 234 ईश्वर लाल भारद्वाज की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

नाम आरोपी- जितेन्द्र वर्मा पिता स्वर्गीय रामदेव वर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी चंदनपारा लेबर केम्प जामुल हाल निवास गणेश मंदिर के पास राजीव नगर थाना जामुल जिला दुर्ग (छ.ग.)

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