अपराधछत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

नाबालिग बच्चा को बहला फुसला कर घर मे रखे सोने को अवैध रूप से मांग कर ले जाने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार…

दुर्ग- विवरण इस प्रकार है कि प्राथी मनोज मंडल पिता स्व रामदेव मंडल उम्र 42 साल निवासी पदुमनगर भिलाई 03 ने थाना पुरानी मिलाई उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि इसके नाबालिग पुत्र को आरोपी अभिषेक सिंह तथा प्रीयांशु पाण्डेय के द्वारा कुछ साल पूर्व से जान पहचान दोस्ती कर उसे सिगरेट पीना सिखाकर अपने साथ में घुमाने लगे कुछ दिनों बाद तुम सिगरेट पीते हो, स्कूल नहीं जाते यह बात तुम्हारे घर में बता देंगे कहकर डरा धमका कर रूपयों की मांग करने लगे, नाबालिग के द्वारा पैसे नहीं है कहने पर तुम्हारे घर में सोना है।

उसे लाओ कहकर मांग करने पर दिनांक 18.06.2024 को अभिषेक सिंह तथा प्रियांषु पांडे प्रार्थी के घर आकर उसके नाबालिग लड़का से एक गोल्ड हार वजनी 84.82 ग्राम, हाथ का सोने का चुड़ा वजनी 87.28 ग्राम तथा सोने की अंगूठी 4 ग्राम जुमला कीमती 1200000/- रूपये को आलमारी से निकलवाकर ले जाने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया जाकर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल (रापुसे) के मार्गदर्शन थाना प्रभारी थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपियों को तत्काल पता तलाश कर थाना लाकर पूछताछ किया गया जिन्होने प्रार्थी के लड़के से लिये गये सोने के हार को आरोपी अभिषेक सिंह ने पॉवर हाउस के मण्णीपुरम गोल्ड में अपने आधार कार्ड के साथ में जमा किया।

उसके बदले में मण्णीपुरम गोल्ड से 373607/-रूपये लिया है जिसे अपने एचडीएफसी बैंक के एकांउन्ट नंबर 50100467801632 में डाल देना तथा आरोपी प्रियांशु पाण्डे ने सोने के कंगन को चौहान प्लाजा सुपेला के मण्णीपुरम गोल्ड में जमा करना उसके बदले में मणीपुरम गोल्ड से 326100/-रूपये लेना बताकर अपने एचडीएफसी बैंक के एकाउन्ट नंबर 50100665491842 डाल देना बताया, आरोपीगणों के द्वारा नाबालिग को धमकी देकर उक्त सोने के हार कंगन को मण्णीपुरम गोल्ड में गिरवी रखकर पैसो को अपने खाता मे डालकर खर्च कर दिया है।

आरोपीगणो द्वारा नाबालिग बच्चा को बहला फुसला कर धमकी देकर उनके घर से सोने के हार कंगन जेवरात को लाकर देने के संबंध मे धमकी देने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक गोरखनाथ चौधरी, आरक्षक अरविंद मेंढे, महेश बांछोर, शशिकांत यादव, राजेश चंद्रोल की सराहनीय भूमिका रही है

आरोपियों का नाम

(01) अभिषेक सिंह पिता सतीश सिंह उम्र 24 साल साकिन उत्तर वसुंधरा नगर वार्ड क्रमांक 15 भिलाई 03 कॉलेज एव एलआईजी/68 के पीछे थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग

(02) प्रियांशु पाण्डे पिता संतोष कुमार पाण्डे उम्र 24 साल साकिन बिल्डिंग नं0 03 फेस वन एवर ग्रीन सिटी उमदा थाना पुरानी भिलाई छग

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