दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर में प्लास्टिक बैन का सख्ती से पालन शुरू हो गया है।नगर निगम की छापा मारी टीम द्वारा ग्राहक बनकर दुकानदारों के पास पहुंचती है और छापा मार कार्रवाई करती है।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर आज स्वास्थ्य विभाग,राजस्व विभाग एवं बाजार विभाग, नगर निगम की टीम ने इंदिरा मार्केट एवं हटरी बाजार में 15 दुकान एवं 2 होटल में पर छापामार कार्रवाई करते हुए 20 हजार 7 सौ रुपये जुर्माना वसूला।बता दें कि नगर निगम दुर्ग में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया है। टीम गठित होते ही स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा,अतिक्रमण एवं राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं बाजार अधिकारी ईश्वर वर्मा आयुक्त के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने इंदिरा मार्केट पहुँचकर अभियान तेज कर दिया है।
टीम द्वारा प्रत्येक बाजार क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है।इसके अलावा कार्रवाही के दौरानअग्रवाल मिष्ठान भंडार,शंकर होटल, गोपाल स्वीट जांच करने पहुचे अधिकारी,जांच के दौरान गंदगी मिलने पर अग्रवाल मिष्ठान,शंकर होटल एवं गोपाल स्वीट इन तीनो दुकानों से 4500 रुपये का जुर्माना लगते हुए दुकान में गंदगी न फैलाने की सख्त चेतावनी दी गई।
जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाया जा रहा है।दुकानों में कार्रवाही के दौरान 35 किलो पॉलीथिन जब्ती करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है।नगर निगम प्रशासन ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें।
किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें।कार्रवाही के मौके पर स्वच्छता निरीक्षक प्रताप सोनी, सुरेश भारती, परमेश्वर,सफाई दरोगा मनोहर शेन्दे,रामलाल भट्ट,राजू सिंह,महेंद्र धर्मकार,कल्की नायक,ऋषभ सोनी सहित टीम अमला मौजूद रहें।प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है जिसको देखते हुए इस पर नगर निगम क्षेत्र में कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया गया है।
कार्रवाही के मौके पर अधिकारियों ने कहा कि एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक,प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक,आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि शामिल हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा,चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा दोबारा दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाही की चेतवानी दुकानदारो की दी।
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