छत्तीसगढ़

एजेंसी द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान निरस्त…

कोरिया / अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुण्ठपुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत आनी का पूर्व में आवंटित एजेंसी द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियॉ, प्राथमिक कृषि साख समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, वन सुरक्षा समिति एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां एवं स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत से 5 सितम्बर 2024 तक कार्यालयीन समय में पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति, एवं अन्य सम्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये गये है। सहकारी समितियों एवं महिला एवं स्व सहायता समूहों का पंजीयन न्यूनतम तीन माह पूर्व का होना अनिवार्य है।

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