छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

चिकित्सकीय अवकाश की भ्रांति को लेकर स्पष्टीकरण…

भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्मिकों के अवकाश को लेकर हो रही भ्रांतियों को लेकर आज भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने स्पश्ट किया है कि इस संदर्भ में उल्लेखित है कि संयंत्र में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को उन पर शासित नियमानुसार छुट्टियों की पात्रता होती है।

विगत दिनों से लगातार प्रकाशित हो रही सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित खबरें निरंतर सामने आ रही है जो कार्मिकों को भ्रमित कर रही है। इस मामले में नियमों को स्पष्ट करना आवश्यक है। अवकाश के संदर्भ में उल्लेखित है कि संयंत्र में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को उन पर शासित नियमानुसार छुट्टियों की ही पात्रता होती है।

नियमानुसार परिवर्तित अवकाश (चिकित्सकीय अवकाश) का उपयोग कार्मिक की अस्वस्थता की स्थिति में होता है। कंपनी के कार्मिक के अस्वस्थ होने की स्थिति में अधिसुचित दिशानिर्देशानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित अवकाश (चिकित्सकीय अवकाश) स्वीकृत किया जाता है। उक्त दिशानिर्देश कंपनी के वेबपेज पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन कार्मिकों द्वारा किया जा सकता है।

सेल के सभी इकाईयों में परिवर्तित अवकाश (चिकित्सकीय अवकाश) से संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है। सभी कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि अवकाश संबंधी सभी नियमों का पालन करें।

किसी संगठन की सफलता व्यक्तिगत अनुशासन, समय की पाबंदी और काम के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। अनुशासन का एक मुख्य तत्व समय की पाबंदी है। इसी तारतम्य में, फेस रीडर मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो पहले से लागू बायोमेट्रिक मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्डिंग प्रणाली का ही एक क्रम है।

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