छत्तीसगढ़दुर्ग

खाद्य सुरक्षा मानक के तहत बड़ी कार्यवाही…

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले में खाद्य गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सोमवार शाम सूर्या ट्रेजर आईलैण्ड माल मिलाई स्थित केएफसी डोमिनोज, मैकडानल्ड पिज्जा हट, हल्दीराम रिसाली स्थित डॉमिनोज पर छापामार कार्यवाही की गई। इस जांच कार्यवाही में कंपनियों के खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं दस्तावेजों संबंधित बड़ी लापरवाही सामने आई है।

खाद्य सुरक्षा मानक के तहत बड़ी कार्यवाही...

प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सूर्या ट्रेजर आईलैण्ड माल में मल्टीनेशलन फुड कंपनी केएफसी में खाद्य के तलने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है। मौके पर जांच कि एवं खाद्य तेल का नमूना संकलित कर जांच हेतु भेजा गया है। इस्तेमाल किए जा रहे तेल को निर्धारित टीपीएम से अधिक होने पर दुबारा इस्तेमाल नही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

पिजा हाट में वेज और नानवेज खाद्य पदार्थों को एक ही फिजर में रखा होना पाया गया। पेंकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे ट्रे कि सफाई बताया गया कि एक महिने में एक बार कि जाती है। मौके पर कार्यरत कर्मियों का मेडिकल जांच रिर्पाेट नही पाया गया। वेज और नानवेज प्रोसेसिंग एरिया में बनाए गए काऊटर में आईडेंटि फिकेशन नही होना पाया गया।

विभाग से सुधार करने हेतु 10 दिन का समय देकर इंप्रुवमेंट नोटिस जारी किया। मेकडोनलाड में वेज और नानवेज खाद्य पदार्थों को एक ही स्टोर रूम में रख होना पाया गया। मौके पर कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एवं रजिस्टर्ड कंपनी से पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट नही पाया गया।

अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सूर्या ट्रेजर आइलैण्ड में संचालित डोमिनोज में खाद्य विभाग कि टीम को खाद्य लाइसेंस डिसप्ले मे नही मिला। एक ही फिज में वेज नानवेज का सांघरण पाया गया इसके साथ ही वहां कार्य करने वाले कर्मियों के मेडिकल जांच रिपोर्ट कि गलत जानकारी दी गई विवेचना करने पर पाया गया जिन व्यक्तियों के मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए गए मौके पर वह व्यक्ति कार्यरत ही नही थे।

रजिस्टर्ड एजेन्सी से पेस्ट कंट्रोल कराया जाना नही गया। वेजनानवेज पिज्जा सेकने के लिए एक ही ट्रे का उपयोग किया जा रहा था। मौके पर डोमिनोज का गुमास्ता लाइसेंस वैध होना नही पाया गया विभाग द्वारा नोटिस जारी करते हुए 10 दिवस का समय दिया गया है।

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