अपराधछत्तीसगढ़

रेप के आरोपी पिता-बड़े पिता को आजीवन कारावास…

सरगुजा। जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने रेप के आरोपी पिता और बड़े पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बालिका से रेप मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मृत्यु तक कारावास की सजा दी है।

जानकारी के मुताबिक, 12 वर्षीय बालिका 18 नवंबर 2020 को अपने माता-पिता के साथ नाना-नानी के घर गई हुई थी। इस दौरान बालिका के बड़े पिता ने उसे अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। बड़े पिता ने बालिका को जान से मारने की धमकी दी। जब बालिका वापस घर लौटी तो उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी।

घटना से आक्रोशित मां ने अपने जेठ की लाठी डंडे से पिटाई की और फिर बालिका को लेकर थाने जाने लगी। इस बीच बालिका के पिता ने बदनामी होने का हवाला देकर शिकायत करने से रोका। मां के जोर दिए जाने पर उसे मार डालने की धमकी बालिका के पिता ने दी।

घटना के करीब एक साल बाद 18 जुलाई 2021 को बालिका को पिता ने बोर का पंप बंद करने के लिए भेजा। जब वह बोर वाले कमरे में पहुंची तो पिता ने बालिका के साथ रेप किया। पहले बड़े पिता और फिर अपने ही पिता की गई इस हैवानियत की बच्ची ने मां को जानकारी दी।

परिजनों के साथ पहुंचकर दर्ज कराई रिपोर्ट

बालिका की मां ने हिम्मत कर अपने घटना की जानकारी परिजनों को दी। बालिका के नाना-नानी और मामा के साथ मिलकर उसने 19 जुलाई 2021 को घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

दोनों आरोपियों को मृत्यु तक कारावास

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला की अदालत ने मामले को गंभीर और दुर्लभ प्रकृति का माना है। कोर्ट ने मामले में आरोपी बड़े 37 वर्षीय बड़े पिता और पिता को धारा 376 (क)(ख) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button