
आपकी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में है तो यह आपको भी पता है कि आपको हर वित्त वर्ष में टैक्स का भुगतान पात्रता के मुताबिक करना पड़ता है। कई बार किसी का टैक्स बहुत कट जाता है। ऐसे में टैक्स बचाने के निवेश साधनों की तरफ रुख करना पड़ता है। लेकिन बिना किसी साधन में निवेश किए भी आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें भुगतान करने पर आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। आइए, इन्हीं विकल्पों के बारे में जानते हैं इस खबर में।
बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस देकर
आयकर कानून के तहत देश में मौजूद किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या दूसरे शैक्षणिक संस्थान को दिए गए ट्यूशन फीस पर 1,50,000 रुपये तक की कटौती के दावे की अनुमति मिलती है। यह कटौती व्यक्ति के अधिकतम दो बच्चों की फुल टाइम एजुकेशन के लिए उपलब्ध है। हां, विकास शुल्क, दान या इसी तरह के खर्चों के लिए किए गए भुगतान इस कटौती के दायरे में नहीं आते हैं। फुल टाइम एजुकेशन (पूर्णकालिक शिक्षा) में प्ले-स्कूल गतिविधियां, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाएं शामिल हैं।
रुपयों से दान-पुण्य कमाकर
आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत, व्यक्ति स्वीकृत संगठनों को किए गए दान के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। तय शर्तों के आधार पर कटौती दान का 50% या 100% हो सकती है। कटौती का दावा करने के लिए, व्यक्तियों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय प्राप्तकर्ता का नाम, पैन और पता, साथ ही दान की राशि जैसे डिटेल देने होंगे।
खुद का मेडिकल इंश्योरेंस कराएं
आयकर कानून की धारा 80डी के तहत, व्यक्ति अपने, अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। अधिकतम कटौती लिमिट इंश्योर्ड व्यक्ति की आयु और पॉलिसी के प्रकार के आधार पर अलग होती है। medical insurance premium के संबंध में हर साल 25,000 रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक की ज्यादा कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
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