आसान हो जाएगा पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेना, केंद्रीय मंत्री ने कर दी यह बड़ी घोषणा…
Petrol Pump Rules: अगर आप भी बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस फीस में 80 प्रतिशत और एमएसएमई के लिए शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि भविष्य में आम आदमी के लिए पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करना आसान हो जाएगा. केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल पंप से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है. इसके बाद पेट्रोल पंप को आबादी वाले इलाकों में 30-50 मीटर के दायरे में भी चलाने की मंजूरी मिल सकेगी.
सुरक्षा उपायों का खाका तैयार करने का निर्देश दिया
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आबादी वाले इलाकों के 30-50 मीटर के दायरे में पेट्रोल पंप के संचालन को मंजूरी देने के लिए पीईएसओ को सुरक्षा उपायों का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है. पीईएसओ सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के तहत काम करने वाला एक ऑफिस है. यह विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित नियामकीय ढांचे के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है.
एमएसएमई को 50 प्रतिशत रियायत देने की घोषणा
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पीईएसओ की तरफ से दिये जाने वाले लाइसेंस के शुल्क में महिला उद्यमियों को 80 प्रतिशत और एमएसएमई को 50 प्रतिशत रियायत देने का भी ऐलान किया. गोयल ने पीईएसओ के कामकाज के में दक्षता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम, विस्फोटक, आतिशबाजी और अन्य संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की.
इस दौरान उन्होंने ये घोषणाएं कीं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया कि ‘गोयल ने पीईएसओ को सुरक्षा उपायों का खाका तैयार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा है. इससे पेट्रोल पंप को आबादी वाले इलकों में कम दूरी पर भी चलाने की मंजूरी मिल सकेगी.’
पीईएसओ को यह काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCP) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से काम करने के लिए कहा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि विस्फोटक, परिवहन और विनिर्माण के लिए लाइसेंस 10 साल के लिए दिए जाने की संभावना पर गौर करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी.
विस्फोटक के अलावा बाकी सभी लाइसेंस 10 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं. पेट्रोल पंप लाइसेंस को पेट्रोलियम नियम, 2002 के फॉर्म-14 के तहत जारी किया जाता है जबकि पेट्रोल पंप पर सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन सुविधा के लिए लाइसेंस गैस सिलेंडर नियमों के फॉर्म जी के तहत जारी किए जाते हैं.
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