छत्तीसगढ़दुर्ग

चुनाव प्रक्रिया समाप्ति उपरांत राजस्व प्रकरणों के निपटारे में आई है तेजी…

दुर्ग / जिले में लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति पश्चात् राजस्व प्रकरणों के निपटारे में तेजी आई है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए है।

जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बटवारा, डायवर्सन एवं सीमांकन तथा लोक सेवा से प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार समय सीमा के भीतर निराकरण किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप समय-सीमा के बाहर के प्रकरणों की संख्या कम हुई है।

एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के संबंध में अवगत कराया गया है कि आदर्श आचरण संहिता समाप्ति की तिथि 6 जून 2024 की स्थिति में नामांतरण, बटवारा, डायवर्सन एवं सीमांकन के कुल लंबित प्रकरण 8590 थे। जिसमें से केवल 373 प्रकरण समय सीमा के बाहर थे। वर्तमान स्थिति में कुल लंबित प्रकरण 8403 है। जिसमें से समय सीमा के बाहर केवल 134 प्रकरण है। शेष प्रकरण समय सीमा के भीतर के है। जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर क्रमशः प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इससे आवेदकों की किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।

शासकीय चिकित्सालयों में उपचार करा रहे मरीजों की निजता का किया जाएगा सम्मान, नहीं होगी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी …

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने राज्य के समस्त आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक आयुष, अधिष्ठाता समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल अधीक्षक को परिपत्र जारी कर कहा है कि किसी भी शासकीय चिकित्सालय में उपचार करा रहे मरीजों की शासकीय अथवा गैर शासकीय व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नहीं की जाए, जिससे उनकी निजता भंग हो।

पिंगुआ ने उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीपीआईएल नंबर 38 ऑफ 2024 में 10 जून 2024 को पारित आदेश का हवाला देते हुए सभी मरीजों की निजता का सम्मान एवं उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन न करने की बात कही है। समाज में एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के कृतियों से बचें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्लेसमेंट केम्प का आयोजन 14 जून को…

दुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मागदर्शन केन्द्र दुर्ग के तत्वाधान में आज प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट केम्प के लिए नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की। नियोजक ग्लोबल बायो र्साइंस बोरसी दुर्ग द्वारा सर्विस इंजीनियर के लिए 03 एवं एकाउण्टेंट 01 पद तथा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेल्स एक्जीकेटिव के लिए 60 पद की भर्ती की जाएगी।

उपसंचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से मिली जानकारी अनुसार रोजगार के इच्छुक आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड), रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेजों की (छायाप्रति) के साथ आज दिन शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में उपस्थित हुए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन 28 जून तक आमंत्रित…

दुर्ग / जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 अंतर्गत नगर पालिक नगम भिलाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड 48 खुर्सीपार जोन-03 क्रमांक 01 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं वार्ड 24 फौजी नगर में सहायिका के लिए रिक्त पद की भर्ती की जानी है।

नियुक्ति हेतु संबंधित ग्राम/वार्ड की आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 14 से 28 जून 2024 तक आवेदिका द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-01 में (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी भिलाई) में कार्यालयीन समय 10 से 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर) सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किये जाएंगे। सीेधे कार्यालय में जमा करने की दशा में आवेदन बंद लिफाफे में देना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

आवेदन किये जाने हेतु अर्हताएं- आवेदिका की आयु 18-44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका/संगठिता को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जाएगी आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। निवासी होने के प्रमाण में ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं अथवा 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण एवं आंगनबाडी सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति व अनूसूचित जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर एवं अजा/अजजा विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवी तक अध्ययन करने पर अतिरिक्त अंक पर दिये जाएंगे। (इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदेवक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)। आयु की गणना आवेदन आंमत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी।

सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीवार द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो साथ ही उसे शपथ पत्र देना होगा कि छह माह में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा जाति संबंधी अंक निरस्त माना जाएगा। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हंे दोबारा सेवा में नहीं लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिये परिशिष्ठ तीन का अवलोकन कर सकते है।

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए अंक सूची की स्व प्रमाणित छायाप्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा तथापि अंतिम चयन आदेश पूर्व मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा आवेदन के साथ अंकसूची सहित आवश्यक प्रमाण पत्र (सभी दस्तावेज) स्व प्रमाणित हो।

विधवा परित्यकता अथवा तलाकशुदा (दो वर्ष से अधिक परित्यकता अथवा तलाकशुदा होने संबंधित प्रमाण पत्र)- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। परित्यकता होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष / नगर पालिका अथवा नगर निगम क्षेत्र में संबंधित वार्ड के पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा।

परित्यक्ता के संबंध में दो वर्ष से अधिक अवधि की मान्य होगी अथवा न्यायालय द्वारा जारी आदेश। तलकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त हो रही (हो तो उसका प्रमाण पत्र)। यदि आवेदिका गरीबी रेखा (प्रभावशाली सूची से) नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जिसमें गरीबी रेखा का कमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा तथा गरीबी रेखा सर्वे सूची संलग्न करें।

जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8 वीं अथवा 10 वीं की अंकसूची संलग्न करें। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आंगनबाडी केन्द्र का नाम एवं पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखा जाना होगा। चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी। आवेदन करते समय कोविड नियमों का पालन करना होगा।

आवेदन जमा कर देने के पश्चात बाच में कोई नवीन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाडी कार्यकताओं / सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

मदिरा दुकानों के लिए भवन किराये हेतु 26 जून तक निविदा आमंत्रित…

दुर्ग, 13 जून 2024/ दुर्ग जिले की देशी कंम्पोजिट/विदेशी/प्रीमियम मदिरा दुकानों के लिये भवन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मदिरा दुकानों की जानकारी एवं निविदा शर्तें/फार्म कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग (उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, दुर्ग) से 26 जून 2024 तक समस्त कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त की जा सकती है। निविदा 26 जून 2024 को अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालय में जमा होगी। इसी तिथि को शाम 4 बजे खोली जायेगी।

जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं समस्त निजी ब्लड बैंकों में आयोजित होंगे रक्तदान शिविर…

दुर्ग, 13 जून 2024/ जिले में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 जून 2024 को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि प्रत्येक नागरिक अपनी स्वेच्छा अनुरूप रक्तदान करें। ताकि आपके द्वारा दिये गये रक्तदान से कई लोगों की जान बचाया जा सके। भारत में सालाना 01 करोड़ युनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसकी उपलब्धता 75 लाख युनिट है, 25 लाख युनिट ब्लड की कमी से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। ब्लड डोनेट करके न सिर्फ आप दूसरों की जान बचा सकते है, बल्कि अपने स्वास्थ्य को सुधार भी कर सकते है। आपके 01 युनिट रक्तदान से जरूरतमंद किसी एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 14 जून 2024 को विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला अस्पताल दुर्ग एवं समस्त निजी ब्लड बैंकों में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी नागरिक अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर अपनी नागरिकता और सामाजिक सद्भावना का परिचय देने एवं पुनीत कार्य करने के लिये आगे आयें।

सर्प दंश पीड़ित बालिका को जिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार सभी चिकित्सा सुविधा मुहैय्या कराया गया…

दुर्ग / जिले के ग्राम बोरीगारका निवासी सर्प दंश पीड़ित मरीज बालिका निशा की स्थिति अत्यंत नाजुक होने के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतई से 11 जून को जिला चिकित्सालय दुर्ग के लिए रेफर किया गया। मरीज की नाजुक हालत को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार सभी चिकित्सा मुहैय्या कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम ने एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर पर वस्तुस्थिति से अवगत कराया है कि उक्त सर्प दंश के मरीज को अत्यंत गंभीर स्थिति में केजुवल्टि चिकित्सक के द्वारा तत्काल शाम 7.20 बजे ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. के माध्यम से भर्ती किया गया तथा मेडिसिन विशेषज्ञ द्वारा मरीज का तत्काल जांच कर जीवन रक्षक दवाईयां एवं सर्प दंश का इंजेक्शन दिया जाकर ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया। इस दौरान मरीज को आवश्यकतानुसार सभी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया गया। डॉ. मेश्राम के अनुसार मरीज के परिजनों को मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में बताने के बाद परिजनों द्वारा मरीज को अन्यत्र ले जाने के लिए लिखित में अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् शाम 7.50 बजे परिजन अपनी जवाबदारी में मरीज को लेकर चले गए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंडित रविशंकर स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन…

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में 21 जून 2024 को दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन पंडित रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में सुबह 06 बजे से 07 बजे के मध्य होगा। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक द्वारा जिलेवासियों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने हेतु निमंत्रित किया गया है।

सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 05 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति…

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विकास कार्य हेतु 05 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर पोटिया कला दुर्ग वार्ड क्र. 54 के सतनाम पारा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज, डंगनिया, कार्य में लापरवाही के कारण कुनकुरी के ए.ई व जे.ई निलंबित…

रायपुर। कुनकुरी शहर में विद्युत सुधार संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए कुनकुरी में पदस्थ सहायक यंत्री श्री आर.आर साहू तथा कनिष्ठ यंत्री दिनेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता अंबिकापुर शिरीष सेलट द्वारा जारी आदेशानुसार कार्यपालन यंत्री (संचालन-संचारण) संभाग जशपुर, अधीनस्थ कार्यालय सहायक यंत्री उपसंभाग कुनकुरी में पदस्थ आर.आर साहू सहायक यंत्री को कार्य में लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण यंत्री, वृत्त बैकुंठपुर निर्धारित किया गया है।

इसी तरह अधीक्षण यंत्री अंबिकापुर आर.के मिश्रा द्वारा जारी आदेशानुसार कार्यपालन यंत्री (संचालन-संधारण) संभाग जशपुर अधीनस्थ कार्यालय कनिष्ठ यंत्री वितरण केंद्र कुनकुरी में पदस्थ दिनेश कनिष्ठ यंत्री को कार्य में लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यपालन यंत्री (संचालन-संधारण), संभाग बलरामपुर निर्धारित किया गया है।

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