छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

छत्तीसगढ़ की छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

मृतक के परिजन को मिली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान नं. 292 कचहरी वार्ड नं. 39 डिपरापारा तहसील व जिला दुर्ग निवासी सागर चौधरी की विगत 23 जून 2023 को महमरा एनीकेट में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी।
कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. सागर चौधरी के माता श्रीमती सुनिता को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई एवं कानूनन अपराध

दुर्ग / रामनवमी, अक्षय तृतीय के अवसर पर शहरी व ग्रामीण स्तर पर अधिकतर देखा जाता है कि अशिक्षा एवं भ्रांतियों के चलते बाल विवाह संपन्न कराया जाता है। उक्त बाल विवाह को जिले में पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम गठित की गयी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। 21 वर्ष से कम आयु का पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका से विवाह करता है तो उसे 02 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसकी सहायता करता है, उन्हें दण्डित किया जा सकता है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा अथवा जानबूझकर उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है तो उसे भी दण्डित किया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

बाल विवाह करना सामाजिक बुराई एवं कानूनन अपराध है एवं बाल विवाह के दुष्परिणामों से आम जनता को जागरूक किये जाने तथा किसी भी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग (फोन नं.- 0788-2213363, 2323704) चाईल्ड हेल्प लाईन (1098), परियोजना कार्यालय, पुलिस विभाग (112, 100) महिला हेल्पलाईन (181) वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में संपर्क कर सकतें है।

निर्वाचन कार्य हेतु श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी का संपूर्ण परिसर अधिग्रहित

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू कार्य संपादन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामग्री वितरण/वापसी एवं मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम तथा आवश्यकतानुसार निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के संपादन हेतु श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी के संपूर्ण परिसर का अधिग्रहण निर्वाचन कार्य समाप्ति अवधि तक के लिए किया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी के आदेशानुसार उक्त महाविद्यालय परिसर को निर्वाचन कार्य के लिए संबंधित कार्य विभाग को सुव्यवस्थित आरक्षित रखने एवं भारसाधक अधिकारी का नाम तथा कार्यालय परिसर की चाबी रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने कहा गया है। निर्वाचन कार्य हेतु किसी भी समय इसकी आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सकता है।

अनावेदक के खिलाफ कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा अनावेदक दिलीप उड़िया आ. स्व. गंधर्व उड़िया उम्र-41 वर्ष साकिन-रूप नगर उड़िया पारा, कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला-दुर्ग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है। ज्ञात हो कि अनावेदक दिलीप उड़िया थाना कुम्हारी क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पंजीबद्ध की गयी है।

अनावेदक वर्ष 2011 से निरंतर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संगति में रहकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहते हुये अपनी अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाता चला गया। अनावेदक 06 मार्च 2013, 04 दिसंबर 2011, 04 नवंबर 2013, 14 मार्च 2014, 02 नवंबर 2014, 08 अप्रैल 2015, 12 अक्टूबर 2015, 23 सितंबर 2015, 12 अक्टूबर 2015, 18 सितंबर 2017, 02 अगस्त 2018 एवं 27 अगस्त 2018 को विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया। अनावेदक की अपराधिक प्रवृत्ति पर उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हो रही है। अनावेदक के यहां पर रहने से लोक व्यवस्था एवं क्षेत्र के लोगों में अमन चैन का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अनावेदक के वर्तमान अपराधिक गतिविधियों के संबंध में थाना प्रभारी, थाना कुम्हारी जिला दुर्ग से जानकारी प्राप्त की गई। अनावेदक दिलीप उड़िया पर सामान्य विधि के अंतर्गत कार्यवाही का प्रभाव बेअसर रहा है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के द्वारा भी इसके अपराधिक कृत्यों गर अंकुश नहीं लगाया जा सका है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग सुश्री चौधरी ने उक्त्त अधिनियम के अतंर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनावेदक दिलीप उड़िया को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से इस आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने आपको हटा लेने अथवा बाहर चले जाने का निर्देश दिया है। अनावेदक दिलीप उड़िया इस तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नही कर सकता है।

लोकसभा निर्वाचन-2024: रामनवमी के अवसर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई ड्यूटी

दुर्ग / रामनवमी के अवसर पर जिले में शोभायात्रा, जुलुस, रैली एवं अन्य कार्यक्रम के लिए जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यपालिक दंडाधिकारी अपने अपने प्रभार क्षेत्र के प्रभारी रहेंगे तथा अपने कर्तव्य क्षेत्र में उपस्थित रह कर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुकेश रावटे का ड्यूटी स्थल अनुविभाग दुर्ग ग्रामीण/शहर अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्र, तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, अतिरिक्त तहसीलदार पवन ठाकुर, अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई गुरूदत्त पंचभाये, नायब तहसीलदार ढालसिंह बिसेन, नायब तहसीलदार सुश्री ज्योत्सना कलिहारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाटन दीपक निकंुज का ड्यूटी स्थल अनुविभाग पाटन अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्र में रहेगी।

तहसीलदार श्रीमती मीना साहू, नायब तहसीलदार भूपेन्द्र सिंह अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाटन के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा सोनल डेविड अनुभाग धमधा अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्र स्थल में ड्यूटी लगाई गई है। तहसीलदार  पंचराम सलामे, तहसीलदार तारा सिंह खरे, नायब तहसीलदार श्रीमती कविता पटेल, नायब तहसीलदार धर्मेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार अविनाश चौहान अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे।

इसी प्रकार अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 महेश राजपूत अनुविभाग भिलाई-3 अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है। तहसीलदार सुश्री ख्याति नेताम , तहसीलदार राधेश्याम वर्मा, नायब तहसीलदार रवि विश्वकर्मा, नायब तहसीलदार कंुदन शर्मा की ड्यूटी अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे।

(स्वीप) अंतर्गत स्केटर्स ऑन व्हील फॉर वोट का आयोजन 18 अप्रैल को

दुर्ग / जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (स्वीप) अंतर्गत स्केटर्स ऑन व्हील फॉर वोट का आयोजन 18 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर -5 चौक भिलाई में की गई है।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button