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लोकसभा निर्वाचन-2024 : विधानसभा 64 दुर्ग शहर के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त…

दुर्ग / जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के सुचारू संचालन हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर के लिए सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर संशोधित आदेश जारी किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर अंतर्गत सेक्टर क्रमांक 02 एवं सेक्टर क्रमांक 21 को 2-2 भागों में विभक्त किया गया है।

सेक्टर 2 के 11 मतदान केंद्रों हेतु संजय सिंह श्रम अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय जिला दुर्ग को एवं सेक्टर 2ए के 8 मतदान केंद्रों हेतु हृदेश शर्मा मार्केटिंग ऑफिसर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सेक्टर 21 के 6 मतदान केंद्रों हेतु राजेश कुमार शर्मा सहायक जिला आबकारी अधिकारी को एवं सेक्टर 21ए के 12 मतदान केंद्रों के लिए ईश्वरी लाल देशमुख उप अभियंता अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग दुर्ग को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ड़क दुर्घटना की दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ, 15 दिवस के भीतर एसडीएम कार्यालय में जानकारी या लिखित सूचना आमंत्रित

दुर्ग / जिले के महामाया केडिया रोड पत्थर खदान कुम्हारी में सड़क दुर्घटना के संबंध में दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ हो गई है। विगत 09 अप्रैल 2024 को समय 20़.10 बजे महामाया पारा केडिया पत्थर खदान कुम्हारी में केडिया डिस्टलरी कंपनी के बस क्रमांक सीजी 07 सी 7783 के पत्थर खदान में गिरने से बस में बैठे लोगों को चोटे आई तथा 12 लोगों की मृत्यु हो गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त घटना के कारणों की दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 महेश सिंह राजपूत द्वारा घटना की दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ कर दी गई है।

जांच के बिन्दु इस प्रकार है- सड़क दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई?, क्या घटना के तत्काल बाद मृतकों एवं घायलों को पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध करायी गई?, सड़क दुर्घटना के इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार तो नहीं है?, अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे? तथा इस दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में आवश्यक सुझाव? उक्त घटना के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को जानकारी या लिखित सूचना देनी हो तो वे समाचार प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय भिलाई-3 में उपस्थित होकर जानकारी या लिखित सूचना दे सकते हैं।

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