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दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु मिलेगी निःशुल्क परिवहन सुविधा

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत मतदान दिवस 07 मई 2024 को दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक वर्ग के मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के अंतर्गत लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के तहत मतदान केन्द्रवार दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया जाकर इन मतदाताओं के द्वारा मांग किए जाने पर मतदान दिवस को उनके आवास स्थल से मतदान केन्द्र तक लाने एवं मतदान पश्चात् उनके आवास स्थल तक छोड़ने हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था किया जाएगा। उक्त वाहन को ’’मतदाता रथ’’ का नाम दिया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने मतदान के लिए दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को मतदाता रथ संपूर्ण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही एआरओ से मतदाता रथ के लाभार्थियों की केन्द्रवार जानकारी एकत्रित करने। रूट व समय अनुसार वाहनों की मांग आरटीओ को प्रेषित करने। मतदाता रथ की संख्या अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय से फ्लैक्स सूची मांग करने व आरटीओ से समन्वय कर वाहनों की प्राप्ति एवं संपूर्ण मतदान दिवस के दिन दिशा-निर्देशन एवं संचालन करने के निर्देश दिए है।

इसी प्रकार समस्त एआरओ को बीएलओ तथा सुपरवाइजर द्वारा मतदाता रथ का लाभ उठाने वाले मतदाताओं का बुथवार चिन्हांकन (केवल मांगे जाने पर)। चिन्हित मतदाता/लाभार्थियों की बुथवार जानकारी मतदाता रथ नोडल को प्रेषित कर रूट अनुसार वाहन की मांग नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने और आवश्यकता के अनुरूप मतदाता रथ प्राप्त करने निर्देशित किया है। आरटीओ को मतदाता रथ नोडल अधिकारी की मांग अनुसार वाहन उपलब्ध कराने एवं उप संचालक जनसंपर्क को मतदाता रथ का प्रसार-प्रचार करने हेतु निर्देश दिए गये हैं।

मतदाता रथ में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित बैनर प्रदर्शित किया जाएगा। दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के मतदाताओं की सुविधा एवं सुगम्यता को दृष्टिगत रखते हुए इस दौरान उपयुक्त वाहन को मतदाता रथ के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। मतदाता रथ में व्हील चेयर तथा बैसाखी इत्यादि सहायक उपकरण भी आवश्यकता अनुसार रखा जाएगा। दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के मतदाताओं की सुविधा एवं सुगम्यता को दृष्टिगत रखते हुए उनके मांग किये जाने पर मतदाता रथ के रूप में उपयुक्त वाहन का प्रयोग कर उन्हें निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।

विधानसभा 64 दुर्ग शहर के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त

दुर्ग / जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के सुचारू संचालन हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर के लिए सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर संशोधित आदेश जारी किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर अंतर्गत सेक्टर क्रमांक 02 एवं सेक्टर क्रमांक 21 को 2-2 भागों में विभक्त किया गया है।

सेक्टर 2 के 11 मतदान केंद्रों हेतु संजय सिंह श्रम अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय जिला दुर्ग को एवं सेक्टर 2ए के 8 मतदान केंद्रों हेतु  हृदेश शर्मा मार्केटिंग ऑफिसर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सेक्टर 21 के 6 मतदान केंद्रों हेतु राजेश कुमार शर्मा सहायक जिला आबकारी अधिकारी को एवं सेक्टर 21ए के 12 मतदान केंद्रों के लिए ईश्वरी लाल देशमुख उप अभियंता अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग दुर्ग को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सड़क दुर्घटना की दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ

दुर्ग / जिले के महामाया केडिया रोड पत्थर खदान कुम्हारी में सड़क दुर्घटना के संबंध में दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ हो गई है। विगत 09 अप्रैल 2024 को समय 20़.10 बजे महामाया पारा केडिया पत्थर खदान कुम्हारी में केडिया डिस्टलरी कंपनी के बस क्रमांक सीजी 07 सी 7783 के पत्थर खदान में गिरने से बस में बैठे लोगों को चोटे आई तथा 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त घटना के कारणों की दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 श्री महेश सिंह राजपूत द्वारा घटना की दण्डाधिकारी जांच प्रारंभ कर दी गई है।

जांच के बिन्दु इस प्रकार है- सड़क दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई?, क्या घटना के तत्काल बाद मृतकों एवं घायलों को पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध करायी गई?, सड़क दुर्घटना के इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार तो नहीं है?, अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे? तथा इस दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में आवश्यक सुझाव? उक्त घटना के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को जानकारी या लिखित सूचना देनी हो तो वे समाचार प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय भिलाई-3 में उपस्थित होकर जानकारी या लिखित सूचना दे सकते हैं।

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