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निगम क्षेत्र में अधिक ध्वनि फैला रहे डीजे संचालक से वसूला जुर्माना…

भिलाईनगर। निगम की टीम ने कोहका मुख्य मार्ग मे बारात के साथ चल रहे डीजे जो मानक क्षमता से अधिक ध्वनि फैला रहा था उसे रूकवा कर आवश्यक जाँच किये और डीजे संचालक से दस हजार रूपये अर्थ दण्ड वसुल कर बारातियों के अनुरोध पर विवाह कार्यक्रम हेतु डीजे को छोडा गया। निगम का तोडफोड दस्ता शुक्रवार को राधिका नगर सडक के किनारे विश्वकर्मा मार्केट मे दो स्थानो पर अवैध रूप से टीन शेड लगा कर किये गये कब्जे को बुलडोज़र से ध्वस्त किया। टीम माल रोड मे फरीदनगर के पार्क साईट नामक ओयो पंजीकृत होटल पहुँची और निगम के अधिकारियों ने होटल संचालन से आवश्यक दस्तावेज की मांग किया।

लेकिन पुरी कार्रवाई के दौरान भवन स्वामी उपस्थित नही हुए जाँच मे भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णतः मौके पर नही पाया गया तो निगम के भवन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर होटल का संचालन बंद करवाया गया। बाद इसके निगम का तोडफोड दस्ता सिरसा रोड कोहका मे होटल फ्रेंड्स पार्क पर कार्रवाई के लिए आगे बढी तो गुरूकृपा डीजे जो बारात के साथ चलते हुए मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैला रहा था, उसे रोक कर आवश्यक जाँच पश्चात अर्थ दंड अधिरोपित किया गया। टीम होटल फ्रेंड्स पहुॅचे जहाॅ बाराती ठहरे हुए थे निगम की जाँच टीम ने होटल संचालक से आवश्यक दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद ओयो बोर्ड को हटवाया और भवन पूर्णतः प्राप्त करने तक होटल को बंद रखने का पंचनाम किया।

साथ ही होटल द ग्रीन रेस्ट्रो की जाॅच में गुमस्ता एवं अनुज्ञप्ती लाईसेंस की अवधि समाप्त पाये जाने पर पाॅच हजार रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। आज की कार्यवाही में निगम ने कुल पन्द्रह हजार रूपये दण्ड स्वरूप वसूल कर निगम कोष में जमा करवाया। कार्रवाई मे अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, जोन आयुक्त खिरोद्र भोई, सहायक राजस्व अधिकारी जेण्पीण्तिवारी, बालकृष्ण नायडू, सुनील नेमाडे, राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश, राम चन्द्राकर, इमान सिंह कन्नौज, नंद कुमार सिन्हा, विनोद वर्मा, सुपेला थाना के पुलिस बल साथ रहे।

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