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निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मांगा स्पष्टीकरण

दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में आचार संहिता 09 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील है। जिसमें राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से आचार संहिता के निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर के रिटर्निंग अधिकारी एच.एस. मीरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी रिकेश सेन को नोटिस जारी कर 2 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है।

12 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया में प्रसारित महतारी वंदन योजना संबंधित फार्म भराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें मोदी की गारंटी योजना के तहत् वैशाली नगर की महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दिए जाने संबंधी प्रचार करते हुए, उक्त आवेदन पत्र को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, छायापार्षद के माध्यम से 3 दिवस के भीतर सभी महिलाओं को आवेदन पत्र जमा करने का अनुरोध किया गया है। जो कि निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) के तहत् नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे जलाए जाने पर प्रतिबंधित

दुर्ग / नेशनल ग्रीन ट्रीब्युनल प्रिंसपल बैच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में पारित आदेश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 31 जनवरी की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में छत्तीगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय सुनिश्चित किया गया है। दीपावली, छठ, गुरूपर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है।

जिसके अनुसार दीपावली रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरूपर्व रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा नया वर्ष/क्रिसमस रात्रि 11ः55 बजे से रात्रि 12ः30 बजे तक की समयावधि निधारित है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार पटाखों के जलाने से शीत ऋतु में वायु प्रदुषण में वृद्धि होती है। शासन द्वारा वायु प्रदुषण के रोकथाम हेतु प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के वैधानिक प्रवाधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

मतदान दिवस के लिए संवैतनिक अवकाश

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु द्वितीय चरण मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 (दिन शुक्रवार) की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में श्रमिकें व कर्मचारियों हेतु मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 (दिन शुक्रवार) को संवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी गई है।

मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान दिवस यानि दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले एवं मतदान दिवस यानि 16 नवम्बर और 17 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी एवं अन्य संस्थान के राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का अभिप्रमाणन (प्री-सर्टिफिकेशन) अनिवार्य किया गया है।

मतदान दिवस पर आवश्यक सामग्री एवं दस्तावेजों को कोषालय से सुविधा केन्द्र एवं वापसी लाने कार्य हेतु प्रभारी नियुक्त

दुर्ग / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार जिला दुर्ग के मतदाता (जिला दुर्ग एवं अन्य जिले में कार्यरत) जो कि मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में रहेंगे, को डाक मतपत्र के माध्यम 14 से 16 नवंबर 2021 तक समय सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक मतदान कराये जाने हेतु भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को सुविधा केन्द्र बनाया गया है।

सुविधा केन्द्रों में डाक मतपत्र के द्वारा मतदान हेतु निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कराये जाने के लिये अधिकारियों को आवश्यक सामग्री एवं दस्तावेजों को कोषालय से सुविधा केन्द्र एवं वापसी हेतु प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार वि.स. क्षेत्र क्र. 62 पाटन, विस 63 दुर्ग ग्रामीण, विस 64 दुर्ग शहर हेतु सुविधा केंद्र क्रमशः साइंस भू-तल कक्ष क्रं. 05, कक्ष क्रं. 06 एवं कक्ष क्रं. 07 निर्धारित किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी चंद्रशेखर चंद्राकर नायब तहसीलदार एवं अविनाश चौहान नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है।

इसी प्रकार विस 65 भिलाई नगर, विस 66 वैशाली नगर, विस 67 अहिवारा हेतु क्रमशः साइंस भू-तल कक्ष क्र. 8, कक्ष क्र 1 एवं कक्ष क्र. 04 को सुविधा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी किशोर कुमार वर्मा नायब तहसीलदार दुर्ग एवं ढ़ालसिंह बिसेन नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है। विस 68 साजा (आंशिक), विस 69 बेमेतरा (आंशिक) एवं अन्य जिले हेतु साइंस भू-तल कक्ष क्र 10, कक्ष क्र. 13, कक्ष क्र. 22 को सुविधा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी ज्योत्सना कलिहारी, नायब तहसीलदार दुर्ग एवं श्याम लाल साहू नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है।

मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल जारी किया गया है। जिसके अनुसार इस अवधि के दौरान सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नही बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। सभा, चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं होगा। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

मतदाताओं को वोट देने हेतु मतदान केंद्र में करना होगा प्रस्तुत पहचान पत्र

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्क्रीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया। अधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय

दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन 2023 में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय करने हेतु विशेष वार्ड के रूप में चंदुलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ग्राम कचांदुर के प्रथम तल पर स्थित वार्ड क्रं. 4 चिन्हित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार वार्ड के सुगम संचालन एवं भर्ती होने वाले मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु चिकित्सा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गई है।

मतगणना प्रशिक्षण हेतु तिथि निर्धारित, प्रशिक्षण कार्य के सुचारू संपादन हेतु अधिकारियों को सौपे गए दायित्व

दुर्ग / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के प्रशिक्षण के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निग ऑफिसर (समस्त), मतगणना सहायक रिटर्निग ऑफिसर 05, प्रत्येक विधानसभा हेतु 02 मास्टर ट्रेनर एवं जिले के टेबुलेशन प्रभारी अधिकारी 01, पोस्टल बैलट नोडल अधिकारी 01, ईवीएम नोडल अधिकारी 01, सुरक्षा नोडल अधिकारी 01 एवं प्रोग्रामर 01 सहित दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के कुल 140 प्रशिक्षणार्थियों हेतु मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम दुर्ग के बीआईटी ऑडिटोरियम में 23 नवंबर 2023 को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया गया है।

संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्य के लिए अश्वनी देवांगन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनकी सहायता हेतु अभय जायसवाल जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू संपादन हेतु दायित्व सौंपा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण स्थल बीआईटी ऑडिटोरियम के प्रबंधन संबंधित दायित्व प्राचार्य बीआईटी दुर्ग, सर्किट हाउस में आवश्यकतानुसार ठहरने की व्यवस्था, संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को सूचना एवं समन्वय के कार्य का दायित्व सत्कार अधिकारी जिला दुर्ग को एवं सामग्री व्यवस्था का दायित्व कृष्ण कुमार देवांगन प्रकाश साहू एवं बालेश कुमार ठाकुर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग को सौंपा गया है।

इसी प्रकार तकनीकी व्यवस्था (इंटरनेट युक्त लैपटॉप प्रशिक्षण के संबंध में पीपीटी) का दायित्व एल.बी. सिंह जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दुर्ग एवं स्टाफ, सुश्री छाया साहू सहायक प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग, सुश्री श्रुति अग्रवाल ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दुर्ग एवं स्टाफ को, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर इत्यादि के लिए बैठक व्यवस्था का दायित्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसीलदार दुर्ग को, स्वल्पाहार, जलपान एवं भोजन व्यवस्था का दायित्व सीपी दीपांकर, खाद्य नियंत्रक दुर्ग एवं वीवीपैट गणना हेतु मॉडल गणना कक्षा की व्यवस्था, प्रशिक्षण हेतु ईवीएम/वीवीपैट की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए सामग्रियों की जांच का दायित्व लवकेश ध्रुव नोडल अधिकारी एवं ईवीएम/वीवीपैट को दिया गया है।

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