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कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश

दुर्ग / विधानसभा आम निर्वाचन, 2023 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक / कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को राज्य शासन एतद् द्वारा जिले से सबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया हैं।
सहायक श्रम आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार कारखानों में सप्ताह के सात दिन कार्य करने वाले श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे के अवकाश की सुविधा देने कहा गया है।

राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों (निर्दलीय सहित) के व्यय रजिस्टर की होगी जांच

दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी (निर्दलीय सहित) अपने व्यय लेखा पंजी से संबंधित दस्तावेज की जांच जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में कराना होगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखा पंजी दस्तावेज दिनांक 6 नवम्बर, 10 नवम्बर एवं 15 नवम्बर को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक अपने व्यय रजिस्टर को जांच कराने के लिए व्यय निगरानी टीम के समक्ष उपस्थित होंगे।

डेंगू की रोकथाम हेतु सघन अभियान- डेंगू के प्रकरण निरंक

दुर्ग / दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 02 नवंबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के प्रकरण निरंक है। वर्तमान में डेंगू एलिजा पॉजिटिव भर्ती मरीजों की संख्या 01 है। निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। नगर निगम भिलाई, चरोदा, रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्र में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियान से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथान हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण व शहरीय की टीम द्वारा कुल 170824 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है. जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-198829 जिनमें से 82857 खाली कराये गये सभी कंटेनरों में 116822 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया। 166816 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना।

डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कटेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नहीं मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दूसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रु. से लेकर 5000रू. का अर्थ वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी।

जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु. स्वा. केन्द्र व प्राथ. स्वा. के. शहरी, प्राथ. स्वा.केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।

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