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कलेक्टर द्वारा शातिर गुण्डा बदमाश को केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेश पारित….

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन पिता मुकद्दर अली उम्र 46 वर्ष के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अंतर्गत 03 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध किये जाने हेतु 26 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन पिता मुकद्दर अली उम्र 46 वर्ष लगभग निवासी ईरानी डेरा केलाबाड़ी दुर्ग थाना-दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा बदमाश है, जो वर्ष 1991 से लगातार अपराध घटित कर रहा है।

उसके विरुद्ध कुल 47 अपराधों की जानकारी प्रस्तुत की गई। बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन के आपराधिक गतिविधियों से जन साधारण को आतंकित, भयभीत एवं अशांति पूर्ण जीवन निर्वहन करने तथा लोगों में इतना भय एवं आतंक फैला दिया था जिसके कारण लोग उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने एवं साक्ष्य देने से डरने लगे । अनावेदक के अपराधिक कृत्यों से त्रस्त होकर जन सामान्य हेतु संचालित बस सेवा को बस संचालकों द्वारा बंद करने का फैसला लिया गया, जो लोक व्यवस्था एवं सुगम यातायात को प्रभावी तौर पर नुकसान पहुँचाने एवं उसके आपराधिक कृत्य से जन-साधारण में आकोश उत्पन्न होने के कारण लोक व्यवस्था बनाये रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

इनके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लोगों को भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए अन्य कोई विकल्प न पाते हुये पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन पिता मुकद्दर अली के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अंतर्गत 03 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध किये जाने हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया है।

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