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अधिकारियों-कर्मचारियों की अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले के अंतर्गत समस्त विभाग/कार्यालय प्रमुख एवं जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक/अर्जित) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाई गई है।

आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग से अनुमति प्राप्त किए बिना अवकाश पर प्रस्थान प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

लाउड स्पीकर के लिये सक्षम अधिकारी से लेने होंगे अनुमति

दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलुस के मार्ग निर्धारण, जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई के आशीष देवांगन को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर दीपक निकुंज होंगे।

नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा विषयांतर्गत अनुमति संलग्न प्रपत्र में प्रदान कर एवं निम्न शर्तों के अध्यधीन लाउड स्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलूस के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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