छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

छत्तीसगढ़ की छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

जिले में अब तक 889.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

दुर्ग / जिले में 1 जून से 25 सितंबर तक 889.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 1056.2 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 639.4 मिमी. बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 836.3 मिमी, तहसील धमधा में 883.5 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 886.8 मिमी और तहसील अहिवारा में 1032.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 25 सितंबर को तहसील दुर्ग में 0.0 मिमी, तहसील धमधा में 0.0 मिमी, तहसील पाटन में 0.0 मिमी, तहसील बोरी में 11.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 3.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 36.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) पुरस्कार हेतु 10 अक्टूबर तक प्रविष्टि आमंत्रित

दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासान दारा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य विछडा वर्ग एवं अल्पसख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की महिला, अशासकीय संस्थाओं को प्रतिवर्ष मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिसके तहत एक महिला, संस्था को 02 (दो) लाख रूपये की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रुप में प्रदान की जाती है। इस सम्मान हेतृु वर्ष 2023 के लिए प्रविष्टिया आमंत्रित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन से ने जानकारी दी कि प्रविष्टियां महिला या संरथा का पूर्ण परिचय, महिलाओं के उत्थान के लिए किये गये सेवा कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी यह प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा कि उपल्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित है।

यदि कोई अन्य पुररकार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण, उत्कृष्ठ सेवा कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की छायाप्रतियां, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं तथा संरथाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की छायाप्रतियां, सत्य प्रतिलिपियां, अन्य सूसंगत दस्तावेज जो आवश्यक हो, चयन होने की स्थिति में पुरस्कार प्राप्ति के संवंध में आवेदक की लिखित सहमति, यह सम्मान किसी भी महिला या संस्था को केवल एक बार ही प्राप्त हो सकेगा।

विगत वर्ष में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाली ऐसी महिलाएं या संस्था जिन्हें यह सम्मान विगत वर्ष प्राप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष पुनः प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकेगी। शासकीय संरथाएं, अर्द्धशासकीय संस्थाएं, शासकीय सेवक इस साम्मान के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रविष्टियां कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को 10 अक्टूबर 2023 तक प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रविष्टि सीलबंद लिफाफे में तथा लिफाफे के ऊपर मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) पुरस्कार वर्ष 2023 अंकित करना है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जावेगा। पुरस्कार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट दुर्ग डॉट जीओवी डॉट इन का अवलोकन किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।

13 नवम्बर के बदले 15 नवम्बर भाई-दूज को स्थानीय अवकाश घोषित

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने दुर्ग जिले हेतु केलेण्डर वर्ष 2023 के लिए 13 नवम्बर 2023 दिन सोमवार को गोवर्धन पूजा पर्व हेतु घोषित अवकाश को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर 15 नवम्बर 2023 दिन बुधवार को भाई-दूज पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के अंतर्गत 13 नवम्बर 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 32 विकास कार्यों हेतु 1 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 32 निर्माण कार्याे के लिए 1 करोड़ 97 लाख 35 हजार 327 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर के अंतर्गत वार्ड क्र. 01 खम्हरिया भाठा अम्डेकर चौक के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 238 रूपए एवं वार्ड क्र. 04 नेहरू नगर पूर्व में स्टेट बैंक के सामने सार्वजनिक पेवर ब्लॉक, ट्यूबलर इलेक्ट्रिक पोल व रेलिंग लगाने हेतु 9 लाख 96 हजार 974 रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इसी प्रकार वार्ड क्र. 07 दुर्गा नगर पश्चिम में सार्वजनिक दशहरा उद्यान में मंच निर्माण, पेवर ब्लॉक व फेसिंग कार्य हेतु 9 लाख 99 हजार 456 रूपए, वार्ड क्र. 08 न्यू कृष्णा नगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रूपए, वार्ड क्र. 11 फरीद नगर में सार्वजनिक ओपन जिम निर्माण हेतु 4 लाख 98 हजार 432 रूपए, फरीद नगर कोहका में जागृति भवन लिमहा तालाब के पास सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 238 रूपए एवं मुरूम खदान शिव मंदिर के पास सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 962 रूपए, वार्ड क्र. 13 पुरानी बस्ती कोहका के कृष्णा ग्रेड सिटी में सार्वजनिक शेड निर्माण कार्य, पेवर ब्लॉक चेनलिंग फेसिंग व लाईट गार्डन में फौवारा निर्माण हेतु 7 लाख 99 हजार 664 रूपए, वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में सार्वजनिक बाल उद्यान के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, सार्वजनिक छत्तयुक्त मंच निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 714 रूपए एवं शास. स्कूल के पास सार्वजनिक प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य हेतु 3 लाख 99 हजार 486 रूपए, वार्ड क्र. 16 रावण भाठा के पास दुर्गा मंदिर के पास छत्तयुक्त मंच निर्माण कार्य हेतु 3 लाख 99 हजार 365 रूपए, वार्ड क्र. 20 वैशालीनगर में स्थित सार्वजनिक लोकांगन मैदान में डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 98 हजार 851 रूपए एवं शासकीय प्रा. स्वा. केन्द्र में अहाता निर्माण कार्य हेतु 5 लाख 49 हजार 386 रूपए, वार्ड क्र. 20 वैशालीनगर में पानी टंकी के पास सार्वजनिक अटल उद्यान निर्माण कार्य हेतु 2 लाख 99 हजार 934 रूपए एवं वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में सार्वजनिक विद्या बाल उद्यान निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 583 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

इसी प्रकार वैशाली नगर वार्ड क्र. 17 नेहरू भवन के चिंगरी पारा में सार्वजनिक मंच निर्माण हेतु 4 लाख रुपए, सतनाम भवन पांच रास्ता के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन संधारण हेतु 2 लाख 98 हजार 713 रुपए एवं कमला मेडिकल के सामने पुष्प उद्यान के सौंदर्यीकरण हेतु 3 लाख 99 हजार 203 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार वार्ड क्र. 24 फौजी नगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, वार्ड क्र. 25 जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड के सूर्यकुण्ड सरोवर में सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 788 रूपए, वार्ड क्र. 25 में सार्वजनिक सामुदायिक भवन के पास प्रसाधन कक्ष निर्माण हेतु 1 लाख 99 हजार 758 रूपए, वार्ड क्र. 25 जवाहर नगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, वार्ड क्र. 25 दीप नगर में सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, वार्ड क्र. 26 रामनगर कब्रिस्तान के पास सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 962 रूपए, वार्ड क्र. 30 प्रगतिनगर केम्प 01 हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक डोम शेड हेतु 9 लाख 99 हजार 905 रूपए, एवं रामजानकी मंदिर के पास सार्वजनिक सियान सदन निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रूपए, वार्ड क्र. 35 शारदा पारा मनोकामना हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 905 रूपए, वार्ड क्र. 36 श्याम नगर तेलमू मोहल्ला में चिन्ना राव के घर के पीछे सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख रूपए, कृपाल नगर के लोधी भवन के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, कैलाश नगर इंडोर स्टेडियम के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, कुरूद में स्वामी समर्थ उपासना मंडल के पास सार्वजनिक सांस्कृतिक भवन व गार्डन निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 97 हजार 908 रूपए के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 18 रिक्त पदों पर भर्ती

दुर्ग / जिला खनिज न्यास अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 18 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गायनिकोलॉजिस्ट के 4, मेडिसिन स्पेसलिस्ट के 3, एनस्थेसियोलॉजिस्ट के 02, पीडियाट्रिशियन के 03, रेडियोलॉजिस्ट के 01, सर्जरी विशेषज्ञ के 03, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 01 एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ के 01 पद सहित कुल 18 पद रिक्त है, जिनकी पूर्ति के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में 27 सितंबर 2023 को सुबह 11.30 बजे से 01.30 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इच्छुक आवेदक संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते है।

215 पदों के लिए 29 सितम्बर को रोजगार मेला का आयोजन

दुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा सृजन रोजगार अंतर्गत नियोजक द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट का आयोजन 29 सितम्बर 2023 को समय प्रातः 10.30 बजे जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जाएगा। प्लेसमेंट केम्प में नियोजक यशोदा नंन्दन चिल्ड्रन हॉस्पीटल दुर्ग, एलआईसी ऑफ इंडिया सिविक सेंटर भिलाई, एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कॉम लिमिटेड, एलआईसी रिसाली भिलाई एवं एलआईसी स्मृति नगर भिलाई के लिए 215 पद रिक्त हैं।

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व बेरोजगारी भत्ता आवेदन की कॉपी एवं समस्त दस्तावेजांे की (छायाप्रति) के साथ प्लेसमंेट केम्प/रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत ऋण हेतु 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

दुर्ग / मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2023-24 अतर्गत अवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। ऋण लेने के इच्हुक हितग्राही को कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपए एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रूपए ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रू. तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, माहिला, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्स्ल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत आधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए तक एवं अनुसुचित जाति, जनजति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए मार्जिन मनी (अनुदान राशि) की पात्रता है।

इस योजना की पात्रता हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ के मुल निवासी हो, न्युनतम 8 वी कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं हो, उक्त योजना में लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान- पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र (न्यूनतम 8 वी उत्तीर्ण), जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नि.शक्तजन, भूतपर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो), उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र (पदि लागू हो तो) भूमि, भवन किराये पर हो तो किरायानामा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये, मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा हेत् वर्तमान दरों के कोटेशन, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से कम हो, के संबंध में शपथपत्र स्वयं का पता लिखा हुआ 2 पोस्टकार्ड संलग्न करें, आवेदन समस्त दस्तावेज सहित 02 प्रतियों में दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जीई रोड मालवीय नगर चौक के पास दुर्ग में 10 अक्टूबर 2023 तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है।

डेंगू की रोकथाम हेतु सघन अभियान

दुर्ग / दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 25 सितम्बर 2023 को नये प्रकरण डेंगू एलिजा पॉजिटिव के निरंक है। वर्तमान में 06 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मॉस्क्टिो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है।

नगर निगम भिलाई. चरोदा, रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है। डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 105510 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है. जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-145525 जिनमें से 49343 खाली कराये गये। सभी कंटेनरों में 85598 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 108246 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जे.पी. मेश्राम के अनुसार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोंगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा।

अपील नही मानने पर यदि किसी घर में पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वंय की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे के द्वारा लोगों से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जॉच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button