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जिले में अब तक 619.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

दुर्ग / जिले में 1 जून से 4 सितंबर तक 619.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 785.9 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 357.5 मिमी. बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 573.2 मिमी, तहसील धमधा में 603.9 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 657.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 739.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 4 सितंबर को तहसील दुर्ग में 33.0 मिमी, तहसील धमधा में 25.2 मिमी, तहसील पाटन में 21.3 मिमी, तहसील बोरी में 20.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 45.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 25.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

15 सितंबर तक मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने अधिवक्ता स्व. हितेन्द्र ताम्रकार की संदिग्ध मृत्यु की शिकायत पर दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी (छावनी) दुर्ग को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच हेतु निर्देशित किया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (छावनी) दुर्ग द्वारा जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित बिंदु अनुसार जांच प्रारंभ कर दी गई है। जांच के बिंदु इस प्रकार हैं – क्या उक्त मृतक किसी गंभीर बिमारी से पीड़ित था ?, क्या उसको समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ?, मृतक की मृत्यु किन परिस्थतियों में हुई ?, मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार तो नहीं है ?, क्या इस घटना को टाला जा सकता था ?, अन्य बिंदु जो जांच अधिकारी उचित समझे। जन साधारण/ आम जनता को सूचित किया गया है कि मृतक के मृत्यु के कारणों की जांच जिला दण्डाधिकारी (छावनी) दुर्ग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। घटना के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति स्वतः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनुविभागीय दण्डाधिकारी (छावनी) दुर्ग के न्यायालय में 15 सितंबर 2023 तक उपस्थित होकर अपना मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

मृतक के परिजनों को मिली 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 24 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खोपली तहसील व जिला दुर्ग निवासी तुलसी राम की विगत 30 अक्टूबर 2022 को तालाब में फिसल कर डूबने से मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार ग्राम पांहदा, तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी श्रीमति बसंती यादव की विगत 14 जून 2022 को जहरीले सर्प के काटने से मृत्यु हो गई थी। ग्राम नगपुरा तहसील व जिला दुर्ग निवासी हेमचंद निषाद उर्फ खेमलाल की विगत 04 मार्च 2022 को नहाते समय नदी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। ग्राम ढाबा तहसील व जिला दुर्ग निवासी राधिका बाई देशलहरा की विगत 28 जनवरी 2022 को आग से जल जाने से मृत्यु हो गयी थी। वार्ड न. 13 तमेर पारा तहसील धमधा जिला दुर्ग निवासी लक्ष्मण साहू की विगत 23 अक्टूबर 2020 को तालाब में फिसल कर डूबने से मृत्यु हो गयी थी।

ग्राम चुलगहन, तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी नागेश्वर रघुवंशी की भी विगत 13 जून 2021 को प्राकृतिक गाज बिजली गिर जाने से मृत्यु हो गयी थी। इसके प्रतिकर के रूप में कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. तुलसी राम की पत्नि श्रीमती सबिता बाई को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार स्व. श्रीमति बसंती यादव के पति ननकू यादव को, स्व. हेमचंद निषाद उर्फ खेमलाल की पत्नी श्रीमती जानकी बाई को, स्व. राधिका बाई देशलहरा के पति अंकालू देशलहरा को, स्व. लक्ष्मण साहू की पत्नि श्रीमती बैसाखिन बाई साहू को एवं स्व. नागेश्वर रघुवंशी के पिता गोविंदराम रघुवंशी सहित कुल 6 परिजनों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य अंतर्गत दावा आपत्ति अब 11 सितंबर तक

दुर्ग / निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 01 अक्टूबर 2023 को 18 साल पूर्ण होने वाला है तथा जिनका नाम वर्तमान में किसी कारण वश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु फॉर्म 06 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई मतदाता अपने नाम में संशोधन, पते में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे फॉर्म 08 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट केम्प का आयोजन 6 सितम्बर को

दुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 6 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया जाएगा। उप संचालक आर.के. कुर्रे के अनुसार प्लेसमेंट केम्प में दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों/कालोनी के निवासियों के गृहकार्य/दुकान में कार्य करने हेतु उपलब्ध रिक्त पदों जैसे माली, ड्रायवर, केयर टेकर, कुक, सफाई कर्मी, चौकीदार, मजदूर, इत्यादि कार्य करने के इच्छुक आवेदक 6 सितम्बर 2023 को अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का जीवित पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यालय मालवीय नगर चौक दुर्ग में उपस्थित हो सकते हैं।

अपर कलेक्टरों के मध्य कार्याें का विभाजन

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर अरविन्द कुमार एक्का को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित), दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा), प्रोटोकाल अधिकारी, सामान्य/स्थानीय निर्वाचन, शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना (2500 रु. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लाईसेंस बुक तथा लाईसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण, 20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 60 दिन के अवकाश की स्वीकृति, दुर्ग तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण की जाएगी।

अपर कलेक्टर अरविन्द एक्का के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें वित्त/स्थापना शाखा, लायसेंस शाखा, जिला नाजिर शाखा, चिटफंड शाखा, सांख्यिकी लिपिक, एस डब्ल्यू, सिविल सूट शाखा, खनिज शाखा, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण, अन्तयावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

अपर कलेक्टर रोहित व्यास को धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित) एवं धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है, धमधा, पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण का कार्य करेंगे।

अपर कलेक्टर रोहित व्यास के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, खाद्य शाखा, बाल श्रमिक परियोजना, लोक सेवा केन्द्र, चिप्स शाखा, श्रम विभाग, जिला योजना मण्डल, छ.ग. आवास साफ्टवेयर, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है। अपर कलेक्टर बजरंग दुबे को उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग ( सामान्य निर्वाचन ), कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन को भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला विवाह अधिकारी, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तीयों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करने (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तीयों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हों, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, शिकायत शाखा की समस्त नस्तियाँ (आवश्यकता अनुसार नस्ती महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी), पी.जी.एन. के आवेदन पत्रों का निराकरण, अन्य मदों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रूचि ले कर निराकरण करवाना, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे।

जिनमें नजूल व नजूल जांच, भू-अर्जन व भू- बंटन शाखा, स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क, मुख्यमंत्री सहायता शाखा, प्रेषक व मुद्रलेखन शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, सी एम घोषणा, पर्यावरण अधोसंरना मद, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, भू-अर्जन शाखा, विभागीय जांच अधिकारी, काउन्टर शाखा, नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019 एवं पट्टाधृति अधिनियम 1984, नोडल अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग, नोडल अधिकारी, बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापना, जिला कार्यालय दुर्ग, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

अपर कलेक्टर गोकुल राम रावटे को सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुसानिक कार्यवाही हेतु), शासन/आयुक्त/विडियो कांफेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न, बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाइल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करना, जिले के प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण (आर.बी.सी. 6-4), माननीय मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेसिंग का कार्य।

अपर कलेक्टर गोकुल राम रावटे के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व मोहर्रिर शाखा सहायक अधीक्षक (सामान्य), वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 , पासपोर्ट शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार, राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन, सूखा राहत शाखा जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई, केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग, नेहरू युवा केन्द्र, खेल विभाग दुर्ग, शिक्षा के अधिकारी कानून के अंतर्गत, अल्पबचत शाखा, जिला कोषालय , आबकारी विभाग, सचिव, रविशंकर स्टेडियम, मानस भवन, जिला जनगणना अधिकारी, सीएसआर मद शाखा, प्रभारी अधिकारी, नगरीय निकाय, शहरी विकास अभिकरण (टूडा), नोडल अधिकारी, कौशल विकास नोडल अधिकारी, कॉल सेंटर शाखा जिला कार्यालय दुर्ग, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

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