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छत्तीसगढ़ बाल कोष के अंतर्गत दान, अनुदान, अंशदान

दुर्ग / किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 105 एवं नियम 2016 यथा संशोधित के नियम 83 के तहत इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि के प्रावधान अनुसार राज्य में बच्चों के सर्वोत्तम हित में छ.ग. बाल कोष का गठन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि शासन द्वारा ‘‘छत्तीसगढ़ बाल कोष के क्रियान्वयन दिशा निर्देश 2022’’ में छत्तीसगढ़ बाल कोष के सृजन हेतु दान अनुदान, अंशदान, आय के स्त्रोत का विवरण कंडिका 4.1 एवं कंडिका 4.2 में दिया गया है।

बच्चों के सर्वोत्तम हित में दान, अनुदान, अंशदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर आईसीआईसी बैंक में खाता संख्या 251501000259, आईएफएसआई संख्या आईसीआईसीआई 0002515 का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बालकोष में अधिक से अधिक दान, अनुदान, अंशदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग परिसर, जिला-दुर्ग (छ0ग0) (फोन नं.- 0788-2213363, 2323704) में संपर्क कर सकतें है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024

दुर्ग / प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाईन नामांकन व आवेदन 31 अगस्त 2023 तक आमंत्रित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया की ऐसे मेघावी बच्चें जिन्होंने नवाचार, शिक्षा, संबंधी व विद्यालयीन गतिविधि, खेल, कला, और संस्कृतिक, सामाजिक सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल किए हों। निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन वेबसाईट अवार्डस डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करते हुए संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग दुर्ग में आवेदन करने की सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

23 अगस्त तक दावा आपत्ति आमंत्रित

दुर्ग / एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भिलाई-02 अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र-बस स्टैंड भिलाई 03, वार्ड-11 में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका की पद पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदिकाओं सेे आवेदन आमंत्रित कर मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत अनंतिम मूल्यांकन पत्रक परिशिष्ट-चार तैयार की गई है। तैयार पत्रक परियोजना कार्यालय भिलाई-2 व आयुक्त, नगर पालिका निगम चरोदा-भिलाई की कार्यालय की सूचना पटल में चस्पा किया गया है।

जिन आवेदिकाओं को उपरोक्त अनंतिम मूल्यांकन पत्रक के संबंध में दावा/आपत्ति है, वे पर्याप्त साक्ष्य/प्रमाणित दस्तावेज सहित कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2, दुर्ग में 23 अगस्त 2023 तक कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय अवधि के उपरांत कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

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