छत्तीसगढ़दुर्ग

मदिरा दुकानों के लिए यह क्या आदेश हुआ जारी…

दुर्ग 15 अवसर पर जिले में मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त, मंगलवार को जिले में संचालित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं लायसेंस अर्थात् सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-3 (होटल बार), एफ.एल.-3 (क), एफ.एल.-4 (असैनिक विनोद गृह), एफ.एल.-4ए (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल.-7/8 (सैनिक कैंटीन), एफ.एल.-9/9ए एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई पूर्णतः बंद रहेंगे। संबंधित आबकारी उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

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