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मृतक के परिजन को मिली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम झीट तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी कु. बबली को विगत 12 जुलाई 2018 को रात्रि में सोते वक्त सर्प के काटने से बेहोश होने पर परिजनों द्वारा उपचार हेतु सामुदायिक शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया था। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप मृतिका स्व. बबली की माता रामकली विश्वकर्मा को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

1 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक विभागीय परीक्षा, विभागीय परीक्षा हेतु प्रभारी नियुक्त

दुर्ग / संभाग मुख्यालय दुर्ग में 1 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक विभागीय परीक्षा आयोजित किया जाना है, जिसके सुचारू रूप से संपादन हेतु संभागायुक्त महादेव कावरे ने अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त कलेक्टर दीपक कुमार निकुंज को परीक्षा केंद्र एवं प्रश्न पत्र प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त दुर्ग संभाग लेखाधिकारी आर. एल. तारम को सहायक परीक्षा केंद्र प्रभारी, नायब तहसीलदार, दुर्ग किशोर कुमार वर्मा एवं नायब तहसीलदार भिलाई नगर मनोज कुमार रस्तोगी को वीक्षक नियुक्त किया गया हैं।

लिपिकीय कार्य हेतु व्याख्याता संलग्न परीक्षा शाखा, होमन लाल भोसले व सहायक ग्रेड-3, जितेंद्र कुमार वर्मा एवं उत्तर पुस्तिकाओं का पैकेट तैयार करने, डाकघर जाने एवं अन्य व्यवस्था हेतु भृत्य जिला कार्यालय, मेघनाथ साहू एवं भृत्य भू-अभिलेख शाखा ईश्वरी साहू को नियुक्त किया गया है। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को 28 जुलाई को संयुक्त कलेक्टर एवं विभागीय परीक्षा केंद्र प्रभारी दीपक कुमार से संपर्क कर निर्देशानुसार कार्य संपादन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

कुर्क सम्पति के विक्रय एवं निवेशकों को राशि वापसी हेतु अधिकारी प्राधिकृत

दुर्ग / निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत निवेशकों से धन राशि जमा कराकर उनके धन की राशि वापस नहीं किये जाने के कारण यश ड्रीम रीयल स्टेट दुर्ग कंपनी और संचालकों की संपत्तियों को कुर्क करने के अंतरिम कुर्की आदेश को माननीय विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कुर्क की गई संपत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया 1908 के आदेश 21 अंतर्गत उपबंधित नियमों के अंतराल विक्रय तथा निवेशकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु तहसीलदार दुर्ग, भिलाई-3 एवं पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) को प्राधिकृत किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी यश ड्रीम रीयल स्टेट लिमिटेड दुर्ग कंपनी और संचालकों की सभी सम्पत्तियां जो उनके क्षेत्रांतर्गत हो, का विधिसम्मत तरीके से तत्परता पूर्वक निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। साथ ही की गई कार्यवाही से कार्यालय जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को अवगत कराएंगे।

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