जिले में अब तक 286.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
दुर्ग / जिले में 1 जून से 19 जुलाई तक 286.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 409.1 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 140.5 मिमी. बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 330.9 मिमी, तहसील धमधा में 227.3 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 284.6 मिमी और तहसील अहिवारा में 327.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 19 जुलाई को तहसील दुर्ग में 10.0 मिमी, तहसील धमधा में 0.0 मिमी, तहसील पाटन में 3.0 मिमी, तहसील बोरी में 4.5 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 13.5 मिमी और तहसील अहिवारा में 2.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
मृतकों के परिजन को मिली 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्घटना में मृतकों के परिजन को 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सावनी तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी सनत पटेल की विगत 14 सितम्बर 2021 को रानी सागर तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार ग्राम सांकरा तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी श्रीमती दुर्गा सिंगौर की विगत 11 सितम्बर 2022 को आग में जल जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। ग्राम कोड़िया तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी देवी प्रसाद की विगत 12 दिसम्बर 2022 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी।
कलेक्टर द्वारा मृतक स्व. सनत पटेल के पुत्र प्रीतम पटेल को 4 लाख रूपये, मृतिका स्व. दुर्गा सिंगौर के पति टिकेश्वर को 4 लाख रूपए, मृतक स्व. देवी प्रसाद की पत्नी श्रीमती धनेश्वरी को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
9 विकास कार्य हेतु 25 लाख 48 हजार 377 रुपये स्वीकृत
दुर्ग / जिले में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत 9 विकास कार्यों के लिए 25 लाख 48 हजार 377 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद विजय बघेल की अनुशंसा पर कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अन्तर्गत उक्त स्वीकृति दी है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रं. 30 में 2 नग बोर खनन निर्माण, वार्ड क्रं. 31 में 2 नग बोर खनन निर्माण, वार्ड क्रं. 32 में 2 नग बोर खनन निर्माण, वार्ड क्रं. 36 में 2 नग बोर खनन निर्माण कार्य हेतु प्रत्येक वार्ड के लिए 2 लाख 99 हजार 901 रुपये एवं वेलकम गेट के सामने ब्लॉक 32, 33 के सामने रोड वार्ड क्रं. 33 में सीसी रोड निर्माण हेतु 2 लाख 99 हजार 865 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी प्रकार वार्ड क्रं. 38 में 2 नग बोर खनन निर्माण, वार्ड क्रं. 40 में 2 नग बोर खनन निर्माण, वार्ड क्रं. 43 में 2 नग बोर खनन निर्माण कार्य हेतु प्रत्येक कार्य के लिए 2 लाख 99 हजार 688 रुपये व हनुमान मंदिर के पास वार्ड क्रं. 41 में 1 नग बोर खनन निर्माण हेतु 1 लाख 49 हजार 844 रुपये की प्रशासकीय स्वकृति प्रदान की गई है।
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 26 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
दुर्ग / जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण द्वारा ग्राम पंचायत ननकट्ठी के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 02 के लिए आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। परियोजना अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदिकाएं आवश्यक दस्तावेजों के साथ 26 जुलाई 2023 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
विधानसभा क्षेत्र साजा एवं भिलाई में विकास कार्यों हेतु 34 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति
दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा 10 निर्माण कार्यो के लिए 34 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विधायक साजा रविन्द्र चौबे द्वारा अनुशंसित विधानसभा साजा हेतु 24 लाख रूपए के 7 विकास कार्य एवं विधायक भिलाई देवेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित विधानसभा क्षेत्र भिलाई हेतु 10 लाख 99 हजार रूपए के 3 विकास कार्य शामिल है।
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खण्ड धमधा अंतर्गत विधानसभा साजा के ग्राम पंचायत चिखला शीतला मंदिर के भवन निर्माण हेतु 5 लाख, ग्रा.पं. पथरिया (डोमा) शीतला मंदिर के पास भवन निर्माण हेतु 4 लाख, ग्रा.पं. टेमरी शीतला मंदिर के पास कक्ष निर्माण हेतु 3 लाख, ग्रा.पं. पगबंधी कलार पारा में भवन में शेड निर्माण हेतु 2 लाख, ग्रा.पं. परसकोल सतनामी पारा घासीदास मंदिर के पास कक्ष निर्माण हेतु 5 लाख, ग्रा.पं. टेकापार मरार पारा में बोर में मोटर पंप फिटिंग कार्य हेतु 2 लाख एवं ग्रा.पं. सेमरिया (लिटिया) शीतला मंदिर के पास कक्ष निर्माण हेतु 3 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार विकास खण्ड दुर्ग अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भिलाई के वार्ड क्रमांक 52 सेक्टर 3 सड़क 1 शिव मंदिर के पास सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु 3 लाख, वार्ड क्र. 55 सेक्टर 2 भिलाई नगर स्थित सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख एवं वार्ड क्र. 55 सड़क 14 में सामुदायिक मंच निर्माण व रेलिंग लगाने के कार्य हेतु 2 लाख 99 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
मृतकों के परिजनों को मिली 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्घटना में मृतकों के परिजन को 25-25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शांति नगर सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग निवासी स्व. मिथलेश मिश्रा की विगत 11 अक्टूबर 2022 को बोडेगांव ननकट्ठी रोड पर मोटर दुर्घटना के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार कुंदरापारा, वार्ड क्रमांक 54 पोटियाकला, तहसील व जिला दुर्ग निवासी कुमारी खिलेश्वरी उर्फ तिलेश्वरी डहरिया की विगत 15 दिसम्बर 2012 को पोटिया रोड पर मोटर दुर्घटना होने पर उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके प्रतिकर के रूप में कलेक्टर द्वारा मृतिका स्व. मिथलेश मिश्रा के वैधानिक प्रतिनिधि पुत्र वरूण मिश्रा एवं मृतिका स्व. खिलेश्वरी उर्फ तिलेश्वरी डहरिया के पिता झाड़ूराम डहरिया को 25-25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
सेल स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत
दुर्ग / भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेल स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत 4500 आबंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आबंटित किये गये थे जिसका लीज एग्रीमेंट 50, 75, 100 रूपए के स्टाम्प पर किया गया था किन्तु ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं कराया गया था। वर्तमान में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन कार्यालय में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आधार पर हो रहा है और जिसके अनुसार पंजीयन कराने पर उक्त संपत्ति पर आबंटियों को लीजधारकों का टाईटल प्राप्त हो रहा है।
उपरोक्त पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधानों स्वमेव लागू होगा।
इसके अतिरिक्त टाईटल (लीज धारक) प्राप्त होने के पश्चात एचडीएफसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार संबंधित टाइटल लीजधारक को होगा। जिला कार्यालय द्वारा बीएसपी के उच्च प्रबंधक एवं संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों से लीज धारको के अन्य विधिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी।
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